
ठाणे ( यूनिस खान ) 30 जुलाई को भिवंडी में एक खतरनाक बिल्डिंग गिरने से नौ लोगों की मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद, ठाणे मनपा आयुक्त सौरभ राव ने शहर में पुरानी और जर्जर बिल्डिंग्स को लेकर तुरंत बचाव के उपाय लागू करने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले निर्देशों और सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, सभी डिपार्टमेंटल कमेटियों को अपने अधिकार क्षेत्र में पुरानी और खतरनाक बिल्डिंग्स की पूरी तरह से जांच करने और ज़रूरी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। C-1 कैटेगरी की खतरनाक बिल्डिंग्स को महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के सेक्शन 264 के तहत नोटिस जारी करके, वहां रहने वालों को संभावित खतरे के बारे में बताते हुए, बिल्डिंग्स को तुरंत खाली करने की कार्रवाई की जाए। आयुक्त सौरभ राव ने यह भी निर्देश दिया है कि किराएदारों और फ्लैट होल्डर्स के कब्जे में मौजूद कारपेट एरिया को बिल्डिंग खाली करने से पहले मापा जाए और संबंधित को एक सर्टिफिकेट दिया जाए।
साथ ही, अगर बिल्डिंग खाली करने में कोई रुकावट आती है, तो संबंधित बिल्डिंग की बिजली और पानी की सप्लाई काट दी जाए। बिल्डिंग गिरने से पहले लोगों को खतरे के बारे में बताने के लिए बिल्डिंग पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं। जिन लोगों के पास दूसरा इंतज़ाम नहीं है, उनके लिए मनपा द्वारा तय किए गए ट्रांजिट कैंप में टेम्पररी रहने की जगह दी जाए। इसके अलावा, आयुक्त ने हर डिपार्टमेंट लेवल पर टेक्निकल ऑफिसर्स की एक अलग टीम बनाने और खतरनाक बिल्डिंग्स का रेगुलर इंस्पेक्शन और रिव्यू करने का निर्देश दिया है।
आयुक्त सौरभ राव ने कमिश्नर को C-2A, C-2B और C-3 कैटेगरी की बिल्डिंग्स के बारे में सरकारी सर्कुलर के अनुसार ज़रूरी कार्रवाई करने और सभी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करके यह पक्का करने के लिए पूरी सावधानी बरतने का निर्देश दिया है कि कोई हादसा न हो।


