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उल्हासनगर में अवैध मोबाइल नेटवर्क बूस्टर पर कार्रवाई

ठाणे [ अमन न्यूज नेटवर्क ]  दूरसंचार विभाग के वायरलेस मॉनिटरिंग संगठन ने स्थानीय प्रशासन और मोबाइल ऑपरेटरों की संयुक्त टीम के साथ ठाणे जिले में एक अभियान में कई मोबाइल सिग्नल रिपीटर्स और मोबाइल बूस्टर को हटाया. उल्हासनगर में कई व्यावसायिक स्थानों पर बड़ी संख्या में मोबाइल बूस्टर खबर के बाद वायरलेस निगरानी संगठन में इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख अमित गौतम के मार्गदर्शन में छापे मारे गए। उल्हासनगर क्षेत्र में लगे मोबाइल बूस्टर और एंटेना को हटा दिया गया।         

        कार्रवाई की जानकारी देते हुए अमित गौतम ने कहा कि अवैध मोबाइल बूस्टर ने भारत के मोबाइल दूरसंचार नेटवर्क के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। गौतम ने कहा कि ये बूस्टर कॉल ड्रॉप के साथ-साथ मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी भी बढ़ाते हैं, इसलिए हम ग्राहकों से अवैध मोबाइल बूस्टर नहीं लगाने का आग्रह करते हैं। डॉट्स वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गनाइजेशन (DWMO) के अनुसार, किसी भी नागरिक को बिना अनुमति के वायरलेस टेलीग्राफी उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है। भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत मोबाइल फटने को स्थापित करना और बेचना एक दंडनीय अपराध है। बहुत से लोग मोबाइल सिग्नल प्राप्त करने के लिए अपने कार्यालय, गेस्ट हाउस के साथ-साथ घर पर भी मोबाइल बूस्टर लगाते हैं जिससे मोबाइल सेवा प्रभावित होती है। इसलिए ऐसे अवैध बूस्टर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

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