Aman Samachar
ब्रेकिंग न्यूज़
ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्र

भाजपा विधायक गणेश नाईक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

ठाणे ( अमन न्यूज नेटवर्क ) भाजपा के कद्दावर नेता व ऐरोली के विधायक गणेश नाईक को ठाणे जिला सत्र न्यायालय से झटका लगा है. न्यायालय ने उनकी दोनों अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया है. ऐसे अब उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है. सूत्रों की माने तो अब वे कभी भी गिरफ्तार किये जा सकते है.
            नाईक के खिलाफ उनकी लिव इन पार्टनर ने जान से मारने की धमकी और यौन शोषण का आरोप लगाते हुए नेरुल तथा सीबीडी बेलापुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है. पीड़ित महिला का दावा है कि वह गणेश नाईक के साथ 27 सालों से संपर्क में थी. नाईक के साथ रिश्ते से उनका एक बेटा भी है. शिकायत के मुताबिक महिला ने जब बेटे के भविष्य को सुरक्षित करने को लेकर  विधायक से मांग की थी तो उसे जान से मारने की धमकी दी गयी थी. महिला ने आरोप लगाया है कि नाईक ने उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं दी और कई बार यौन शोषण किया है.
      पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत राज्य महिला आयोग से की थी. उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई थी और संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए नाईक ने ठाणे न्यायालय में जमानत के लिए गुहार लगाई थी. मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन के ब्रह्में के समक्ष हुई. जिस पर उन्होंने  शनिवार को फैसला सुनाया. गिरफ्तारी से बचने के लिए गणेश नाईक अब मुंबई हाई कोर्ट जा सकते हैं.

संबंधित पोस्ट

समग्र रायगढ़ कॉफी टेबल बुक का मुख्यमंत्री शिंदे के हाथो प्रकाशन संपन्न  

Aman Samachar

मलेरिया , डेंगू की रोकथाम के लिए मनपा आयुक्त ने दिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश

Aman Samachar

स्वास्थ्य निरीक्षक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सफाई कर्मचारियों को यूनियन ने किया सम्मानित

Aman Samachar

नागरिकों की पानी समस्या के लिए टैंकर माफिया को लाभ पहुचाने का काम कर रही मनपा – विधायक केलकर

Aman Samachar

रेनो ने महाराष्‍ट्र में “रेनो एक्‍सपीरिएंस डेज़’’ कैम्‍पेन लॉन्‍च किया

Aman Samachar

सतर्कता प्रबंधन को लेकर उठाए कदमों पर सीवीसी ने पीएनबी की प्रशंसा की

Aman Samachar
error: Content is protected !!