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भिवंडी की शहरी विकास योजना जनता तक पहुंचने के बाद ही साबित होगी मददगार

भिवंडी [ इमरान खान ] महाराष्ट्र राज्य में प्रसिद्ध पावरलूम की नगरी भिवंडी शहर में विकास योजना से संबंधित सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत करने की तिथि 10 नवंबर को समाप्त हो रही है जिस के मद्देनजर समाजवादी पार्टी विधायक रईस शेख ने महाराष्ट्र सरकार से विकास योजना को लेकर सुझाव एवं आपत्तियां दर्ज कराने की तारीख को बढ़ाने की मांग की है ताकि भविष्य में योजनाबद्ध तरीके से भिवंडी शहर का विकास व्यवस्थित रूप से किया जा सके ।
        भिवंडी पूर्व से सपा विधायक रईस शेख ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र के माध्यम से बताया है कि महाराष्ट्र और क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम की धारा 26 के तहत भिवंडी के लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगने के लिए भिवंडी शहर के नई विकास योजना ( डी पी प्लान) का ब्ल्यू प्रिंट 12 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित किया गया था , जिसके अनुसार जनता को एक महीने की अवधि के भीतर भिवंडी शहर के भविष्य के विकास के लिए सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत करनी हैं। लेकिन यह देखा जा रहा है कि भिवंडी की विकास योजना अभी तक पूरी तरह लोगों तक नही पहुंच सकी है । विधायक रईस शेख ने अपने पत्र में आगे बताया है कि   एक ओर जहां विकास योजना का प्रारूप लोगों तक पूरी तरह से नहीं पहुंच सका है तो दूसरी तरफ़ भिवंडी पावरलूम मजदूरों का शहर है जो अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए दिन-रात काम करते हैं जिसके कारण कम जागरूकता होने से यह अवधि उनके लिए अपर्याप्त है। विधायक शेख़ ने सरकार से अनुरोध करते हुए एमआरटीपी अधिनियम,1966 की धारा 154 के तहत विकास योजना के संबंध में सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ाने के लिए निर्देश देने की मांग की हैं। विधायक रईस शेख ने कहा कि एमआरटीपी अधिनियम की धारा 154 के तहत महाराष्ट्र सरकार के पास विकास योजना की तारीख को बढ़ाने का अधिकार है इसलिए सरकार को इस संबंध में भिवंडी निज़ामपुरा शहर महानगर पालिका को निर्देश जारी करना चाहिए ताकि भिवंडी शहर में अधिक से अधिक लोगों को विकास के लिए बनाई जा रही विकास योजना में शामिल किया जा सके तभी विकास योजना के मुताबिक भविष्य में शहर का व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से विकास होगा और इस समय शहर के विकास के लिए एकत्र किए गए सुझाव और आपत्तियां शहर के विकास के लिए बहुत मददगार और उपयोगी होंगी ।

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