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नवी मुंबई मनपा क्षेत्र में 501 खतरनाक इमारतों की सूची घोषित

नवी मुंबई ( इमरान खान ) मनपा क्षेत्र में खतरनाक इमारतों का वर्ष 2025-2026 के लिए विभागवार सर्वेक्षण किया गया है और सर्वेक्षण के बाद, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम की धारा 264 के तहत महानगरपालिका क्षेत्र में कुल 501 इमारतों को खतरनाक इमारतें घोषित किया गया है।

     इसमें 51 इमारतों को ‘सी-1’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो अत्यधिक खतरनाक, रहने योग्य नहीं है और जिन्हें तत्काल खाली करने की आवश्यकता है। 104 इमारतों को ‘सी-2ए’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें इमारत खाली करने और संरचनात्मक मरम्मत की आवश्यकता है। 297 इमारतों को ‘सी-2बी’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें इमारत खाली किए बिना संरचनात्मक मरम्मत की आवश्यकता है। इसी तरह 49 इमारतों को ‘सी-3’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें मामूली मरम्मत की आवश्यकता है, इस प्रकार कुल 501 खतरनाक इमारतें हैं।

     यह सूची नवी मुंबई मनपा की वेबसाइट www.nmmc.gov.in पर ‘सामान्य जानकारी’ के अंतर्गत ‘विभाग’ अनुभाग में ‘अतिक्रमण विभाग’ सूचना के अंतर्गत आसानी से देखने के लिए उपलब्ध कराई गई है। इस सूची में ‘सी-1’ श्रेणी में उल्लेखित 51 इमारतों के नाम और विवरण, जो अत्यंत खतरनाक, निर्जन हैं और जिन्हें तत्काल खाली करने की आवश्यकता है। नागरिकों की सुविधा के लिए मोटे (बोल्ड) अक्षरों में प्रकाशित किए गए हैं। महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम की धारा 264 के प्रावधानों के अनुसार एक नोटिस प्रकाशित किया गया है। तदनुसार, घोषित इमारतों में रहने वाले मालिकों/कब्जाधारियों को इस तथ्य के बारे में लिखित निर्देश, नोटिस दिए गए हैं कि जिस इमारत में वे रह रहे हैं वह आवासीय, व्यावसायिक उपयोग के लिए खतरनाक है और इन इमारतों में आवासीय, व्यावसायिक उपयोग को तुरंत बंद करने और महाराष्ट्र सरकार, शहरी विकास विभाग द्वारा जारी सरकारी परिपत्र दिनांक 05 नवंबर 2015 के अनुसार बिना देरी के खतरनाक इमारतों के निर्माण को ध्वस्त करने के संबंध में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ‘सी-1’ श्रेणी की इमारत का बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।

      खतरनाक घोषित की गई ऐसी इमारतों के मालिकों या रहने वालों को सलाह दी जाती है कि वे इमारत के ढहने से जान-माल की हानि की संभावना को देखते हुए इमारत संरचना का आवासीय, व्यावसायिक उपयोग तुरंत बंद कर दें और बिना देरी किए इमारत, संरचना को गिरा दें। ऐसी कार्रवाई न करने की स्थिति में, इमारत, संरचना के ढहने से हुई क्षति के लिए संबंधित व्यक्ति पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे और नवी मुंबई मनपा इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

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