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किसी भी परिस्थिति में अनधिकृत निर्माणों को बिजली की आपूर्ति न की जाय _ सौरभ राव

ठाणे ( युनिस खान ) उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश हैं कि किसी भी अनधिकृत निर्माण को बिजली की आपूर्ति नहीं की जानी चाहिए। जिसके अनुसार मनपा आयुक्त सौरभ राव ने ठाणे मनपा क्षेत्र में कार्यरत महावितरण और टोरेंट पावर कंपनियों दोनों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।
अनधिकृत निर्माणों को बिजली की आपूर्ति नहीं की जानी चाहिए और बिजली की आपूर्ति करते समय, बिजली कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित निर्माण अधिकृत हो। इस संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, बुधवार दोपहर ठाणे मनपा आयुक्त सौरभ राव के कार्यालय में मनपा, महावितरण कंपनी और टोरेंट पावर कंपनी के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।
कहा गया है कि बिजली कंपनियों का यह कानूनी कर्तव्य है कि जिस निर्माण के लिए बिजली आपूर्ति मांगी जा रही है, उसकी वैधता से संबंधित दस्तावेजों की पुष्टि किए बिना बिजली की आपूर्ति न करें। केवल हलफनामे या आवेदन के आधार पर बिजली की आपूर्ति नहीं की जा सकती। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है और मनपा आयुक्त को महावितरण और अन्य बिजली कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि केवल अधिकृत निर्माणों को ही बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं।
आयुक्त राव ने बैठक में उच्च न्यायालय के इस आदेश की विस्तृत जानकारी दी। इस संबंध में उन्होंने यह भी स्पष्ट निर्देश दिए कि आज से दोनों कंपनियां निर्माण की वैधता की पुष्टि किए बिना बिजली आपूर्ति न करें। कंपनियों को वरिष्ठ स्तर पर इस स्थिति से निपटने का रास्ता निकालना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को असुविधा न हो और अनधिकृत निर्माणों को बिजली की आपूर्ति न हो। आयुक्त राव ने इस बैठक में इसके लिए मनपा के शहरी विकास विभाग का सहयोग लेने का भी सुझाव दिया।
बिजली के लिए आवेदन करने के बाद कितने समय तक बिजली प्रदान की जानी चाहिए, इसके लिए दिशानिर्देश हैं। इसी तरह उच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट किया है कि अनधिकृत निर्माणों को बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है। इसलिए, इसके लिए तुरंत एक प्रक्रिया तय की जानी चाहिए, ऐसा आयुक्त राव ने कहा है। मनपा आयुक्त सौरभ राव की अध्यक्षता में हुई बैठक में अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, नगर अभियंता प्रशांत सोनागरा, सहायक निदेशक नगर नियोजन संग्राम कनाडे, उपायुक्त (संपत्ति कर) जी. जी. गोदेपुरे, उपायुक्त (अतिक्रमण विभाग) शंकर पटोले, उपनगरीय अभियंता (विद्युत) शुभांगी केसवानी, विधि अधिकारी मकरंद काले, महावितरण के मुख्य अभियंता संजय पाटिल, अधीक्षण अभियंता युवराज मेश्राम, टोरेंट कंपनी के महाप्रबंधक (वितरण) प्रवीण चंद्र पांचाल, संयुक्त महाप्रबंधक विनय बहल, जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत कोठेकर आदि उपस्थित थे।

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