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सिडको महागृहनिर्माण योजना की क़िस्त बकायेदार 1724 लाभर्थियों को घर का सपना पूरा करने का 31 मई तक अवसर

नवी मुंबई [ युनिस खान ] सिडको महागृहनिर्माण योजना 2018 -19 के घरों की क़िस्त का भुगतान न करने वाले 1724 आवेदकों का वितरण पत्र रद्द कर दिया गया था। जिन्हें क़िस्त भरने का एक अवसर देने का निर्देश नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने सिडको को दिया जिसके बाद 31 जुलाई 2021 तक क़िस्त का भुगतान करने का अवसर देकर पुनः वितरण पत्र देने का निर्णय लिया है। जिसकी क़िस्त बकाया है और जिन्होंने एक भी क़िस्त जमा नहीं किया दोनों इसका लाभ ले सकते हैं।

                         सिडको गृहनिर्माण योजना के लाटरी विजेताओं की क़िस्त बकाया होने पर नियमानुसार आवेदकों वितरण पत्र रद्द कर दिए जाते हैं। कोरोना महामारी व लाक डाउन के आवेदकों को आर्थिक संकट के चलते क़िस्त का भुगतान करने क में समस्या आई है। जिसके कारण कुछ लोगों ने एक भी क़िस्त नहीं भरा कुछ लोगों की क़िस्त बकाया होने से उनके घरों का वितरण पत्र रद्द कर दिया गया। ऐसे आवेदकों को एक अवसर देने का निर्देश नगर विकास मंत्री शिंदे ने सिडको प्रशासन को दिया जिससे उनके घरों का सपना पूरा हो सके।  सिडको के घरों का वितरण पत्र पाने वाले आवेदकों में 1724 लोगों ने मार्च 2020 तक और उसके बाद कोरोना लाक डाउन लगने के बाद घर की कुछ क़िस्त या एक भी क़िस्त का भुगतान नहीं किया। समय पर क़िस्त का भुगतान न करने पर आवेदकों से विलंब शुल्क के साथ अधिकतम छः माह का समय दिया गया। इसके बावजूद छः माह की अवधि समाप्त होने पर क़िस्त का भुगतान न करने वाले आवेदकों के घर का वितरण पत्र रद्द कर दिया गया। महाराष्ट्र शासन की ओर से कोरोना माहामारी आपदा घोषित करने के चलते लाक डाउन की अबाधि 28 दिसंबर तक लागू विलंब शुल्क सिड्को ने माफ़ कर दिया है। कोरोना की दूसरी लाट शुरू होने के चलते आवेदकों की आर्थिक समस्या का विचार करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की राहत देने की सूचना के अनुसार नगर विकास मंत्री शिंदे ने  निर्देश दिया। इसके बाद सिडको ने घरों की क़िस्त भरने के लिए 31 जुलाई 2021 तक की अवधि बढाने का निर्णय लिया है।
                      आवेदकों को अंतिम अवधि तक बकाया क़िस्त भरना है और पहले वितरण पत्र में लागू 1 फीसदी जीएसटी के लिए आर्थिक दुर्बल घटक के आवेदकों को 1000 रूपये , अल्प आय वर्ग के लोगों को 5000 रूपये का भुगतान करना है। लाक डाउन से पहले 24 मार्च 2020 के पहले के एक से चार क़िस्त पर लागू विलंब शुल्क का भुगतान करना है। मात्र 24 मार्च 2020 से 31 जुलाई 2021 की अवधि की पांचवीं व छठीं क़िस्त पर विलंब शुल्क माफ़ किया गया है। अंतिम अवधि तक विलंभ शुल्क के साथ क़िस्त का भुगतान नहीं करने पर आवेदकों के वितरण पत्र रद्द कर भरी हुई राशि का 10 फीसदी कटौती की जायेगी। इस आशय की जानकारी सिडको के व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी ने दी है।

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