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31 दिसंबर 2023 तक बकाया संपत्ति कर का भुगतान करने पर 100 प्रतिशत दंड राशि में छूट

ठाणे [ युनिस खान ] ठाणे मनपा क्षेत्र के बकायेदार करदाताओं को संपत्ति कर पर पर लगने वाले दंड राशि पर सौ फीसदी छूट के लिए अभय योजना लागू की गयी है। इसके तहत कराधान नियम 41 [1] के तहत लगाए गए जुर्माने को माफ करने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। चालू वर्ष की मांग के साथ संपत्ति कर जमा करने वाले करदाताओं को इसका लाभ मिलेगा। मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने दंड माफ़ करने का निर्णय लिया है।

         जो करदाता15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान मनपा में अपना बकाया संपत्ति कर चालू वर्ष की मांग के साथ जमा करने वालों को दंड राशि100 माफ़ करने की घोषणा की गयी है। साथ ही वे करदाता जो 01 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2024 की अवधि का बकाया संपत्ति पर लगाए गए डिमांड एवं पेनल्टी की 25 फीसदी राशि के साथ जमा करते हैं। उन्हें जुर्माने पर 75 फीसदी की छूट दी जाएगी। साथ ही वे करदाता जो 16 जनवरी से 31 जनवरी 2024 की अवधि का बकाया संपत्ति कर डिमांड एवं जुर्माने की 50 फीसदी राशि के साथ जमा करते हैं। उन्हें जुर्माने में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी।  यह योजना उन करदाताओं पर लागू नहीं होगी जिन्होंने इस नीतिगत निर्णय से पहले अपना संपत्ति कर जमा कर दिया है।

      ठाणे मनपा के सभी प्रभाग कार्यालयों में संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए और कार्यालय कार्य दिवसों पर सुबह 10.30 बजे से शाम 5 बजे तक संकलन केंद्र शुरू किए गए हैं।  वहीँ सार्वजनिक छुट्टियों और सभी शनिवारों को सुबह 10.30 बजे से शाम 4.00 बजे तक और रविवार को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक खुले रहेंगे।

     इसी प्रकार मनपा की वेबसाइट www.thanecity.gov.in पर ऑनलाइन संपत्ति कर जमा करने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। साथ ही करदाता अपना संपत्ति कर Google Pay, PhonePe, PayTm, भीम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ठाणे मनपा की ओर से इस अभय योजना का लाभ उठाने के लिए करदाताओं से अपील की गई है।

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