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भिवंडी में अमेजॉन रिटेल इंडिया के वेयरहाउस पर एफडीए का छापा 

डेढ़ टन एक्सपायर हो चुका खाद्यपदार्थ ज़ब्त, लाइसेंस सस्पेंड

ठाणे ( यूनिस खान ) भिवंडी के अमेजॉन रिटेल इंडिया के वेयर हाउस में एफडीए के अधिकारियों ने छापा मारकर डेट एक्सपायर हो चुके  करीब डेढ़ टन खाद्य पदार्थ जब्त कर लिया है। कस्टमर्स की हेल्थ से खिलवाड़ करने के आरोप में कंपनी के फैसिलिटी मैनेजर और एजेंसी मालिक के खिलाफ कोनगांव पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। एक्सपायर हो चुके खाने के सामान को स्टोर करने और गैर-कानूनी तरीके से बेचने के मामले में यह बड़ी कार्रवाई की है।

           फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने मुंबई-नासिक हाईवे पर सरावली (तालिबान भिवंडी) में अमेजॉन रिटेल इंडिया के वेयरहाउस पर छापा मारकर करीब 1.5 टन एक्सपायर हो चुके खाने के सामान का स्टॉक ज़ब्त किया गया है। लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत इस जगह का फूड बिजनेस लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है और संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठाणे सर्कल फूड सेफ्टी ऑफिसर अरविंद कंडेलकर और उनकी टीम ने 24 जून, 2026 को सरावली में अमेज़न के वेयरहाउस का अचानक इंस्पेक्शन किया। इस इंस्पेक्शन के दौरान, यह पाया गया कि उक्त फैक्ट्री ने ‘फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006’ के कानूनी नियमों का उल्लंघन किया था। वेयरहाउस में लगभग 1.5 टन वज़न का एक्सपायर हो चुके खाने के सामान का स्टॉक, जो कंज्यूमर्स की हेल्थ को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता था, बेचने के लिए रखा हुआ था। साथ ही, कंपनी के पास इस बात का कोई ऑफिशियल सबूत भी नहीं पेश किया जा सका कि पिछला एक्सपायर हो चुका स्टॉक कहां और कैसे नष्ट किया गया था।

        इससे पहले, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भिवंडी शहर में आठ अलग-अलग जगहों पर छापा मारकर 45 लाख 74 हजार रुपये कीमत के एक्सपायर हो चुके खाने के सामान का स्टॉक जब्त किया था। जांच के दौरान, यह पक्का शक था कि उक्त एक्सपायर हो चुके खाने के सामान की सप्लाई अमेज़न रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सरावली में वेयरहाउस से हुई थी। अमेज़न कंपनी ने इस एक्सपायर हो चुके स्टॉक को नष्ट करने के लिए आर. के. ट्रेडर्स’ नाम की एजेंसी को दिया था। हालांकि, यह पता चला कि इसे नियमों के अनुसार नष्ट किए बिना ही बाजार में बिक्री के लिए वापस लाया गया था। गंभीर लापरवाही और धोखाधड़ी के इस मामले में, ‘एम. आर. के. ट्रेडर्स’ के मालिक रहमान के. और ‘अमेजन रिटेल इंडिया प्रा. लिमिटेड’ के सुविधा प्रबंधक सोमशेखर कोनूर के खिलाफ 25 जून 2026 को कोनगांव पुलिस स्टेशन में जी.आर. क्रमांक 0277/2026 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

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