Aman Samachar
ब्रेकिंग न्यूज़
अपराधब्रेकिंग न्यूज़

बिजली चोरी मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

ठाणे [ युनिस खान ] जुलाई 2021 में टोरेंट पावर कंपनी के अधिकारियों ने डायघर मोकाशी पाड़ा में आसिफ शेख के केबिन पर छापा मारकर बिजली चोरी का मामला पकड़ा था । बिजली चोरी के मामले गिरफ़्तारी से बचने के लिए दायर जमानत याचिका ठाणे सत्र न्यायालय ने ख़ारिज कर दिया है।

              शेख को बिना बिजली मीटर के सीधे बिजली का उपयोग करने पर 5 लाख 13 हजार रुपये की बिजली चोरी की थी। उसके बाद टोरेंट कंपनी ने आसिफ शेख को बिजली चोरी की कीमत चुकाने का मौका दिया गया। बार-बार मौकों के बावजूद उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई। अंतत: कंपनी ने आसिफ शेख के खिलाफ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के तहत थाने में मामला दर्ज कराया।
आसिफ शेख ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ठाणे सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था।  आसिफ शेख की जमानत याचिका को ठाणे सत्र न्यायालय ने सोमवार, 4 अक्टूबर, 2021 को खारिज कर दिया। आगे की कार्रवाई डायघर पुलिस कर रही है।

संबंधित पोस्ट

 मंत्रालय पत्रकार संघ के प्रमोद बने अध्यक्ष, पवार उपाध्यक्ष, प्रवीण महासचिव व यादव कोषाध्यक्ष निर्वाचित 

Aman Samachar

 घोड़बंदर रोड के गड्ढ़ों से हो रही ट्राफिक की समस्या पर मनसे ने जताया रोष

Aman Samachar

रेमडेसिविर इंजेक्शन के दुरुपयोग की निगरानी के लिए विशेष दल गठित

Aman Samachar

 छठ पूजा की अनुमति देने के निर्णय का उत्तर भारतीय समाज ने किया स्वागत 

Aman Samachar

प्रभाकर सिंह शिवसेना उद्धव बालासाहेब पक्ष के संगठक बने

Aman Samachar

महापौर व एमएलसी के कोरोना का टीका लेने की भाजपा ने केन्द्रीय आरोग्य मंत्री से जांच कराने की मांग

Aman Samachar
error: Content is protected !!