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बिजली चोरी मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

ठाणे [ युनिस खान ] जुलाई 2021 में टोरेंट पावर कंपनी के अधिकारियों ने डायघर मोकाशी पाड़ा में आसिफ शेख के केबिन पर छापा मारकर बिजली चोरी का मामला पकड़ा था । बिजली चोरी के मामले गिरफ़्तारी से बचने के लिए दायर जमानत याचिका ठाणे सत्र न्यायालय ने ख़ारिज कर दिया है।

              शेख को बिना बिजली मीटर के सीधे बिजली का उपयोग करने पर 5 लाख 13 हजार रुपये की बिजली चोरी की थी। उसके बाद टोरेंट कंपनी ने आसिफ शेख को बिजली चोरी की कीमत चुकाने का मौका दिया गया। बार-बार मौकों के बावजूद उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई। अंतत: कंपनी ने आसिफ शेख के खिलाफ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के तहत थाने में मामला दर्ज कराया।
आसिफ शेख ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ठाणे सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था।  आसिफ शेख की जमानत याचिका को ठाणे सत्र न्यायालय ने सोमवार, 4 अक्टूबर, 2021 को खारिज कर दिया। आगे की कार्रवाई डायघर पुलिस कर रही है।

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