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ओमीक्रोन वायरस रोकने के लिए मनपा सुसज्ज ,नागरिकों का सहयोग आवश्यक  – सुधाकर देशमुख 

भिवंडी [ युनिस खान ] भिवंडी मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख द्वारा ओमिक्रोन वायरस को लेकर ट्रास्क फोर्स की एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गयी।  बैठक में मनपा से संचालित सभी 15 स्वास्थ्य केन्द्रों के स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी व सभी प्रभाग समितियों के सहायक आयुक्त मौजूद थे। अधिकारियों के संबोधन में मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख ने कहा कि ओमिक्रोन एक नया कोरोना वायरस है जो बेहद तेजी के साथ फैलता भी है। संक्रमण को रोकने के लिए कोव्हिड वायरस के अनुसार ही सभी को मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज़र करना, सामाजिक दूरी बनाऐ रखना बंधनकारक है। कोव्हिड नियमों का पालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।  मनपा पूरी तरह सुसज्ज है ,संक्रमण प्रसार रोकने के लिए शहर के नागरिकों का सहयोग बेहद जरूरी है।
            मनपा मुख्यालय सभागृह में आयोजित बैठक में अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर कारभारी खरात, विश्व स्वास्थ्य संगठन के भिवंडी समन्वयक डॉ.किशोर चव्हाण, डॉ. वर्षा बारोड,  भिवंडी मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन  अध्यक्ष डॉ.उज्जवला बर्दापुरकर, वार्ड अधिकारी सहित 15 स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित थे। चिकित्सा अधिकारियों व शीर्ष  अधिकारियों की बैठक में आयुक्त सुधाकर देशमुख ने कहा कि ओमिक्रोन कोरोना का नया वायरस है। खतरनाक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी मामलों में तत्काल सावधानी बरती जा रही है.भिवंडी शहर में विदेश से आने वालों से तत्काल संपर्क किया जा रहा है। विदेश से आने वाले नागरिकों को शहर में आने पर कोरोना परीक्षण करना जरूरी है।
        आयुक्त देशमुख ने कहा कि ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए टीकाकरण को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। टीकाकरण से कोव्हिड होता नहीं ऐसा नही है लेकिन यह गंभीर बीमारी के जोखिम को कम करता है। इसलिए टीकाकरण की तत्काल आवश्यकता है। आयुक्त सुधाकर देशमुख ने भी कहा कि टीकाकरण का पालन किया जाए। कोरोना के मामले में पालिका ने उचित तैयारी की है। विदेशी यात्रियों पर फोकस करने के लिए स्टेट कोविड टास्क फोर्स को  निर्देश है कि विदेश से आने वाले सभी नागरिक तथा उनसे संपर्क में आने वाले उनके रिश्तेदारों की जांच करना आवश्यक है। आयुक्त देशमुख ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो  नागरिक मनपा प्रशासन का सहयोग नहीं करेंगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। भिवंडी में विदेश से आने वाले सभी नागरिकों पर मनपा की नजर है। विदेश से आने वाले नागरिकों को आगमन की सूचना स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग को देनी होगी। टीकाकरण नहीं कराने वालों को सार्वजनिक स्थानों और सरकारी दफ्तरों में जाने पर रोक लगा दी जाएगी। सार्बजनिक स्थानों पर एकत्रित होने वाले लोगों का नागरिकों का निरीक्षण किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष टीम नियुक्त की जाएगी कि अंतिम टीकाकरण हुआ या नहीं।

       आयुक्त देशमुख ने चेतावनी देते हुए कहा कि करोना प्रतिबंधात्मक नियंत्रण अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की रोकथाम का पालन नहीं करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दुकानदार व कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों को टीकाकरण नहीं किया गया तो कंपनी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों व कंपनियों पर 10 हजार रुपये का दंड लगाया जायेगा। यदि कोई दुकानदार व कंपनी कोविड के अनुसार व्यवसाय नहीं करता पाया जाता है तो दुकानदार, संस्था या प्रतिष्ठान को आपदा के रूप में कोविड-19 अधिसूचना लागू होने तक बंद रखने की कार्रवाई होगी और प्रत्येक मामले में 500 रूपये दंड लगाया जायेगा। वाहन चालकों पर कोव्हिड नियम लागू किया गया है।  नियम का पालन नहीं करने पर 500 रूपये का दंड का वसूला जायेगा। वाहन मालिक व एजेंसी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर वाहन मालिक का लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा और कोव्हिड नोटिफिकेशन लागू होने तक नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख ने सभी नागरिकों से शहर को कोविड से मुक्त रखने के लिए सहयोग करने की अपील की है।

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