




आयुक्त देशमुख ने चेतावनी देते हुए कहा कि करोना प्रतिबंधात्मक नियंत्रण अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की रोकथाम का पालन नहीं करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दुकानदार व कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों को टीकाकरण नहीं किया गया तो कंपनी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों व कंपनियों पर 10 हजार रुपये का दंड लगाया जायेगा। यदि कोई दुकानदार व कंपनी कोविड के अनुसार व्यवसाय नहीं करता पाया जाता है तो दुकानदार, संस्था या प्रतिष्ठान को आपदा के रूप में कोविड-19 अधिसूचना लागू होने तक बंद रखने की कार्रवाई होगी और प्रत्येक मामले में 500 रूपये दंड लगाया जायेगा। वाहन चालकों पर कोव्हिड नियम लागू किया गया है। नियम का पालन नहीं करने पर 500 रूपये का दंड का वसूला जायेगा। वाहन मालिक व एजेंसी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर वाहन मालिक का लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा और कोव्हिड नोटिफिकेशन लागू होने तक नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख ने सभी नागरिकों से शहर को कोविड से मुक्त रखने के लिए सहयोग करने की अपील की है।