ठाणे [ युनिस खान ] ठाणे पुलिस आयुक्तालय व ग्रामीण क्षेत्र की सीमा के भीतर 12 अक्टूबर से 26 अक्टोबर के दौरान निषेधाज्ञा लागू की गयी है। पुलिस आयुक्त जय जीत सिंह व जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने इस आशय का आदेश जारी किया है।
निषेधाज्ञा के दौरान हथियार, लाठी, तलवार, भाले, बंदूकें, डंडों, या शरीर को घायल करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी चीज को लाना , ले जाना, स्टोर करना आदि प्रतिबंधित है। कई भी भड़काऊ या विस्फोटक पदार्थ ले जाएं। सार्वजनिक घोषणाएँ करना, गीत गाना, संगीत वाद्ययंत्र बजाना , प्रतीकात्मक शव यात्रा व लाश का प्रदर्शन और दाह संस्कार या पुतला दहन , भाषण, तख्तियों का प्रदर्शित करना, जो राज्य की शांति को खतरे में डालेगा या राज्य सरकार की अलोचनात्मक प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगा है पाँच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना, जनसभाएँ करना, जुलूस निकालना, घोषणाएँ करना, प्रति-घोषणाएँ करना आदि इस आदेश के तहत कार्रवाई प्रतिबंधित है।
सरकारी सेवा में कार्यरत अधिकारीयों व कर्मचारियों जो किसी वरिष्ठ के आदेशानुसार कर्तव्य के बहाने हथियार उठाने के लिए मजबूर हो, या जिसे अधिकृत अधिकारी द्वारा छूट दी गई हो। ऐसे लोगों इस आदेश से बहार रखा गया है। शादी समारोह में जुटे लोग , अंतिम संस्कार और अंतिम संस्कार यात्रा, न्यायालय में आने वाले लोग, सरकारी/ अर्ध-सरकारी कार्यों , सरकारी संस्थानों, शिक्षण संस्थानों को बहार रखा गया है। पुलिस आयुक्त और उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए पुलिस अधिकारियों द्वारा बैठक , जहाँ सभी सरकारी ,अर्ध-सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं।
यह निषेधाज्ञा दिनांक 12/10/2021 की रात 00.01 बजे से 26/10/2021 रात 24.00 बजे तक प्रभावी रहेगी। उपरोक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 135 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। यह जानकारी ठाणे शहर के पुलिस आयुक्त जय जीत सिंह ने दी है।
निषेधाज्ञा के दौरान हथियार, लाठी, तलवार, भाले, बंदूकें, डंडों, या शरीर को घायल करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी चीज को लाना , ले जाना, स्टोर करना आदि प्रतिबंधित है। कई भी भड़काऊ या विस्फोटक पदार्थ ले जाएं। सार्वजनिक घोषणाएँ करना, गीत गाना, संगीत वाद्ययंत्र बजाना , प्रतीकात्मक शव यात्रा व लाश का प्रदर्शन और दाह संस्कार या पुतला दहन , भाषण, तख्तियों का प्रदर्शित करना, जो राज्य की शांति को खतरे में डालेगा या राज्य सरकार की अलोचनात्मक प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगा है पाँच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना, जनसभाएँ करना, जुलूस निकालना, घोषणाएँ करना, प्रति-घोषणाएँ करना आदि इस आदेश के तहत कार्रवाई प्रतिबंधित है।
सरकारी सेवा में कार्यरत अधिकारीयों व कर्मचारियों जो किसी वरिष्ठ के आदेशानुसार कर्तव्य के बहाने हथियार उठाने के लिए मजबूर हो, या जिसे अधिकृत अधिकारी द्वारा छूट दी गई हो। ऐसे लोगों इस आदेश से बहार रखा गया है। शादी समारोह में जुटे लोग , अंतिम संस्कार और अंतिम संस्कार यात्रा, न्यायालय में आने वाले लोग, सरकारी/ अर्ध-सरकारी कार्यों , सरकारी संस्थानों, शिक्षण संस्थानों को बहार रखा गया है। पुलिस आयुक्त और उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए पुलिस अधिकारियों द्वारा बैठक , जहाँ सभी सरकारी ,अर्ध-सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं।
यह निषेधाज्ञा दिनांक 12/10/2021 की रात 00.01 बजे से 26/10/2021 रात 24.00 बजे तक प्रभावी रहेगी। उपरोक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 135 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। यह जानकारी ठाणे शहर के पुलिस आयुक्त जय जीत सिंह ने दी है।