ठाणे [ युनिस खान ] प्लास्टिक के बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए राज्य सरकार ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध के संबंध में एक अधिसूचना जारी कर सभी शहरों में सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। अधिसूचना के अनुसार एक जुलाई 2022 से प्रदेश में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक कैरीबैग का प्रयोग नहीं होगा और सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग होने वाले ग्लास , चम्मच, प्लास्टिक के अन्य वास्तु का भी राज्य में उपयोग नहीं होगा। इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए मनपा ने तैयारी कर ली है।
शासन के निर्देशानुसार ठाणे मनपा के सिटी टास्क फोर्स की बैठक हुई। जिसकी मनपा आयुक्त डा विपिन शर्मा ने अध्यक्षता की। आरोग्य अधिकारी डा बालाजी हल्देकर सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक के अनुचित निपटान के कारण प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इस निर्णय को 1 जुलाई 2022 से सख्ती से लागू किया जाएगा। टास्क फोर्स की बैठक में मनपा आयुक्त डा शर्मा ने अधिकारियों को प्लास्टिक के उपयोग के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मनपा स्तर पर विभिन्न उपाय करने का निर्देश दिए हैं।
सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब किसी भी तरह के कैरी बैग का इस्तेमाल संभव नहीं है। अधिकारियों द्वारा बाजार से प्लास्टिक के साथ-साथ मांस, मछली और अन्य व्यापारियों द्वारा प्लास्टिक का उपयोग को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। प्लास्टिक बैन को लेकर विद्यार्थियों को शपथ दिलाकर स्कूल स्तर पर रैलियों का आयोजन किया जाए। मनपा आयुक्त ने मॉल्स में भी जागरूकता पैदा करने के आदेश दिए हैं।
नागरिकों को भी सावधान रहना चाहिए कि वे मनपा क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें। प्लास्टिक कचरा को अन्यत्र डंप न कर सूखा कचरा प्रबंधन केंद्र में एकत्र किया जाना चाहिए और कपड़े और पेपर बैग का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। दुकानदार सामग्री व सामान खरीदते समय प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न करें। इस आशय का आवाहन मनपा आयुक्त डा विपिन शर्मा ने किया है।