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ठाणे जिले की वोटर लिस्ट के स्पेशल इन-डेप्थ रिवीजन एसआईआर की घोषणा

30 जून से बीएलओ घर घर जाएंगे, तीन बार चक्कर लगेगा

ठाणे ( यूनिस खान ) इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया के निर्देशों के मुताबिक, ठाणे जिले में एक स्पेशल इन-डेप्थ रिवीजन प्रोग्राम (एसआईआर) लागू किया जा रहा है। इसी बैकग्राउंड में, वोटर लिस्ट को और सही और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ठाणे जिले के सभी मतदान केंद्र अधिकारी  (बीएलओ) के साथ सहयोग करें, जो 30 जून से 29 जुलाई, 2026 तक उनके इलाकों में जाएंगे, अपना फॉर्म भरकर अवश्य जमा कराएं। ऐसी अपील ठाणे जिलाधिकारी और जिला चुनाव अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने आज की है।

          जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने अलग-अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ स्पेशल इन-डेप्थ रिवीजन प्रोग्राम पर चर्चा करने के लिए एक ज़रूरी मीटिंग किया। मीटिंग में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने बताया कि इस खास कैंपेन के तहत ठाणे जिले के 18 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 6 हजार 894 पोलिंग स्टेशनों से जुड़े 74 लाख 50 हजार 515 वोटर्स की एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। इसके लिए वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) और असिस्टेंट वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (एईआरओ) की नियुक्ति और उनकी एरिया के हिसाब से जिम्मेदारियां तय की गई हैं, और अभी चल रही ऑनलाइन मैपिंग, एसआईआर मैपिंग’ के परसेंटेज का भी इस मीटिंग में रिव्यू किया गया।

      इस कैंपेन के नेचर के बारे में बात करते हुए जिलाधिकारी ने साफ किया कि 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक पोलिंग स्टेशन लेवल के ऑफिसर हर घर जाकर गिनती का फॉर्म भरेंगे। इसमें नाम, जेंडर, उम्र, रिश्ता, अगर वंशजों की संख्या ज़्यादा है, माता-पिता की डिटेल्स में अंतर और मैच न हो पाने वाले वोटर्स जैसी जानकारी का क्लासिफिकेशन और मार्किंग शामिल होगी। जो वोटर्स उपलब्ध नहीं हैं, माइग्रेट कर चुके हैं, मर चुके हैं या जिनकी डबल एंट्री हैं, उनकी सेंटर-वाइज लिस्ट वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, असिस्टेंट वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, पंचायत समिति, सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। इसके बाद, 5 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी और जिन वोटर्स की मैपिंग नहीं हुई है या जिनकी जानकारी में अंतर है, उनकी सही सुनवाई होगी।

     5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक दावे और आपत्तियों के समय वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा दावे और आपत्तियां ली जाएंगी और उनकी लिस्ट नोटिस बोर्ड पर पब्लिश की जाएगी। इसके लिए नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7, सुधार और माइग्रेशन के लिए फॉर्म 8 भरना होगा। फॉर्म 6 की लिस्ट में फॉर्म 9, फॉर्म 7 के लिए फॉर्म 10, सुधार के लिए फॉर्म 8, माइग्रेशन के लिए फॉर्म 11 (चुनाव क्षेत्र 11A के अंदर माइग्रेशन और चुनाव क्षेत्र 11B के बाहर माइग्रेशन) वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा पब्लिश किया जाएगा। लिस्ट वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा पब्लिश की जाएगी। पॉलिटिकल पार्टियों को बताया गया कि 2026 की लिस्ट में वोटर की छपी हुई डिटेल्स, सेंसस फॉर्म और डिक्लेरेशन फॉर्म के बिना कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टियों से यह भी अपील की गई है कि वे उन इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें जहां लिस्ट का हिस्सा 40 परसेंट से कम है।

       इस खास कैंपेन में नागरिकता के सबूत के बारे में ज़रूरी गाइडलाइंस दी गई हैं। इसके मुताबिक, अगर जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है, तो जन्म की तारीख या जन्म की जगह साबित करने वाला कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट ज़रूरी होगा। अगर जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, तो माता या पिता में से किसी एक का भारत में जन्म का प्रूफ़ अटैच करना होगा। अगर 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे लोगों के माता-पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक नहीं है, तो एप्लीकेंट के जन्म के समय उनके वैलिड पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी जमा करनी होगी। भारत के बाहर जन्मे लोगों के लिए, विदेश में इंडियन एम्बेसी द्वारा जारी किया गया बर्थ रजिस्ट्रेशन का प्रूफ़ और जिन्होंने नेचुरलाइज़ेशन के ज़रिए नागरिकता हासिल की है, उनके लिए डिक्लेरेशन के साथ सिटिज़नशिप रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट जमा करना ज़रूरी होगा।

       ‘किसी भी योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से नहीं छूटेगा और किसी भी अयोग्य व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा’ यह भारत के इलेक्शन कमीशन के इस प्रोग्राम का मुख्य नारा और मकसद है। जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने बताया है कि फ़ाइनल वोटर लिस्ट छपने तक एडमिनिस्ट्रेशन हर हफ़्ते रिव्यू मीटिंग करेगा और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को रेगुलर इन मीटिंग में शामिल होना चाहिए। इसके मुताबिक, जिला प्रशासन ने ठाणे जिले के सभी एलिजिबल लोगों से भी अपील की है कि वे इस नेशनल काम में प्रशासन का पूरा सहयोग करें।

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