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संपत्ति कर के बकाये पर 75 फीसदी दंड में छूट के लिए दो माह के लिए मनपा की अभय योजना 

नवी मुंबई [ युनिस खान ] मनपा की आय का मुख्य स्रोत संपत्ति कर वसूली को आसान करने के लिए मनपा दंड राशि में 75 फीसदी की छूट देते हुए 1 अक्टोबर से 30 नवम्बर के दौरान अभय योजना शुरू किया है।
       लॉकडाउन के कारण बकाया सहित संपत्ति कर का भुगतान करने में नागरिकों को आ रही कठिनाइयों और अन्य कारणों को देखते हुए मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने अक्टूबर और नवंबर के दो महीनों में संपत्ति कर के भुगतान के लिए अभय योजना 2021-22 की घोषणा करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।  यह नागरिकों के लिए एक बड़ी वित्तीय राहत है क्योंकि अतिदेय संपत्ति कर की जुर्माना राशि पर 75 प्रतिशत की भारी छूट की घोषणा की गई है।
संपत्ति कर बकायेदार 1 अक्टूबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक दो महीने की अवधि के लिए इस अभय योजना का लाभ उठा सकेंगे। जिसमें 30 सितंबर, 2021 तक संपत्ति कर के बकाया की जुर्माना राशि पर 75% की पर्याप्त छूट है।  योजनान्तर्गत घोषित दो माह की अवधि के अन्तर्गत यदि बकाया सम्पत्ति कर के कुल बकाये का केवल 25 प्रतिशत ही भुगतान करता है तो शास्ति राशि का 75 प्रतिशत ही माफ किया जायेगा।
इस राशि का भुगतान एक बार में बकायेदार द्वारा किया जाना है। घोषित अभय योजना के दौरान कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। अत: 30 नवम्बर तक प्रतीक्षा किये बिना नागरिक इस योजना का लाभ तत्काल अपने सम्पत्ति कर की बकाया राशि एवं उस पर मात्र 25 प्रतिशत अर्थदण्ड भरकर इस योजना का लाभ उठाएं। इस आशय का आवाहन मनपा आयुक्त बांगर ने किया है।
अभय योजना का लाभ लेने के लिए 1 अक्टूबर से जुर्माने की राशि में से 75 प्रतिशत छूट काटकर देय राशि की जानकारी मनपा की वेबसाइट www.nmmc.gov.in पर आसानी से उपलब्ध होगी।

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