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बिल्डर भरत मलिक ने फ्लैट खरीदने वाले 40 लोगों को लगाया करोड़ों का चूना, रेरा सहित पुलिस में केस दर्ज

कल्याण [ अमन न्यूज नेटवर्क ] रेरा जैसा कानून आने बाद भी बिल्डरों द्वारा घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने कारनामा बंद नही हुआ है और आये दिन घर खरीदारों के साथ बिल्डरों द्वारा चीटिंग कर करोड़ों रुपये डकारने के मामले सामने आते रहते हैं, कल्याण में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें गुरुकुल आर्या स्कूल और सेंट मेरी इंग्लिश स्कूल के संचालक औऱ बिल्डर भरत मलिक द्वारा अपने अन्य दो पार्टनर साथियों विजय उपाध्याय और आनंद दुबे के साथ मिलकर 40 फ्लैट खरीदारों से पैसा लेने के बाद  कई साल बीतने के बाद भी फ्लैट बनाकर नही दिया है,पीड़ित तुषार भालेराव की शिकायत पर खड़कपाडा पुलिस स्टेशन में आनंद दुबे, विजय उपाध्याय और भरत मलिक के खिलाफ  आईपीसी की धारा 420,406,34 और  रेरा की दजराओं 3,4,11 के तहत मामला दर्ज किया गया है,तीनों आरोपी फरार हो गए औऱ कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने का प्रयास कर रहे हैं,
           पुलिस से  मिली जानकारी के अनुसार अंबिवली मोहने में एक टॉवर के निर्माण में फ्लैट देने के नाम पर बिल्डर भरत मलिक, आनंद दुबे और विजय उपाध्याय ने करीब 40 लोगों से करोड़ों रुपये तो ले लिए मगर सालों बीतने के बाद भी फ्लैट बनाकर नही दिया बार-बार के आस्वासनों के बाद भी फ्लैट नही मिलने से परेशान पीड़ितों ने  रेरा के साथ ही खड़कपाडा पुलिस स्टेशन में शिकायत की औऱ तुषार भालेराव की शिकायत पर पुलिस ने आनंद दुबे, विजय उपाध्याय और भरत मलिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406,34, और रेरा की  धाराओं 3,4,11 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है औऱ इस मामले की जांच एपीआई अनिल गायकवाड़ कर रहे हैं,बता दें कि भरत मलिक कल्याण पूर्व चक्कीनाका पर स्थित सेंट मेरी इंग्लिश हाईस्कूल और मलंग रोड गरुकुल आर्या स्कूल के संचालक हैं, भरत मलिक द्वारा विद्यार्थियों के पालकों से अनाफ-सनाफ फीस वसूलने का मामला काफी चर्चित हुआ था, जिसमें  शिवसेना के  तत्कालीन नगरसेवक महेश गायकवाड़ और राष्ट्र कल्याण पार्टी के अध्यक्ष शैलेश तिवारी के साथ सैकड़ों पालकों ने स्कूल सेंटमेरी स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन भी किया था,तीनों आरोपी गिरफ्तारी से पहले कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कानूनी जानकारों का कहना है कि आरोपियों को अग्रिम जमानत नही मिल सकती हैं, उक्त धाराओं के तहत जेल जाना ही पड़ेगा,

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