Aman Samachar
ब्रेकिंग न्यूज़
अपराधब्रेकिंग न्यूज़

बिल्डर भरत मलिक ने फ्लैट खरीदने वाले 40 लोगों को लगाया करोड़ों का चूना, रेरा सहित पुलिस में केस दर्ज

कल्याण [ अमन न्यूज नेटवर्क ] रेरा जैसा कानून आने बाद भी बिल्डरों द्वारा घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने कारनामा बंद नही हुआ है और आये दिन घर खरीदारों के साथ बिल्डरों द्वारा चीटिंग कर करोड़ों रुपये डकारने के मामले सामने आते रहते हैं, कल्याण में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें गुरुकुल आर्या स्कूल और सेंट मेरी इंग्लिश स्कूल के संचालक औऱ बिल्डर भरत मलिक द्वारा अपने अन्य दो पार्टनर साथियों विजय उपाध्याय और आनंद दुबे के साथ मिलकर 40 फ्लैट खरीदारों से पैसा लेने के बाद  कई साल बीतने के बाद भी फ्लैट बनाकर नही दिया है,पीड़ित तुषार भालेराव की शिकायत पर खड़कपाडा पुलिस स्टेशन में आनंद दुबे, विजय उपाध्याय और भरत मलिक के खिलाफ  आईपीसी की धारा 420,406,34 और  रेरा की दजराओं 3,4,11 के तहत मामला दर्ज किया गया है,तीनों आरोपी फरार हो गए औऱ कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने का प्रयास कर रहे हैं,
           पुलिस से  मिली जानकारी के अनुसार अंबिवली मोहने में एक टॉवर के निर्माण में फ्लैट देने के नाम पर बिल्डर भरत मलिक, आनंद दुबे और विजय उपाध्याय ने करीब 40 लोगों से करोड़ों रुपये तो ले लिए मगर सालों बीतने के बाद भी फ्लैट बनाकर नही दिया बार-बार के आस्वासनों के बाद भी फ्लैट नही मिलने से परेशान पीड़ितों ने  रेरा के साथ ही खड़कपाडा पुलिस स्टेशन में शिकायत की औऱ तुषार भालेराव की शिकायत पर पुलिस ने आनंद दुबे, विजय उपाध्याय और भरत मलिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406,34, और रेरा की  धाराओं 3,4,11 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है औऱ इस मामले की जांच एपीआई अनिल गायकवाड़ कर रहे हैं,बता दें कि भरत मलिक कल्याण पूर्व चक्कीनाका पर स्थित सेंट मेरी इंग्लिश हाईस्कूल और मलंग रोड गरुकुल आर्या स्कूल के संचालक हैं, भरत मलिक द्वारा विद्यार्थियों के पालकों से अनाफ-सनाफ फीस वसूलने का मामला काफी चर्चित हुआ था, जिसमें  शिवसेना के  तत्कालीन नगरसेवक महेश गायकवाड़ और राष्ट्र कल्याण पार्टी के अध्यक्ष शैलेश तिवारी के साथ सैकड़ों पालकों ने स्कूल सेंटमेरी स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन भी किया था,तीनों आरोपी गिरफ्तारी से पहले कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कानूनी जानकारों का कहना है कि आरोपियों को अग्रिम जमानत नही मिल सकती हैं, उक्त धाराओं के तहत जेल जाना ही पड़ेगा,

संबंधित पोस्ट

मराठा आरक्षण अंवैधानिक घोषित होने पर सकल मराठा समाज ने किया मुंडन आंदोलन

Aman Samachar

श्‍याम स्‍टील ने विराट कोहली और अनुष्‍का शर्मा के साथ लॉन्‍च किया अपना नया टीवी विज्ञापन कैम्‍पेन  

Aman Samachar

एयू बैंक ने लॉन्च की एक और उद्योग में अपनी तरह की पहली अभिनव क्रेडिट कार्ड पेशकश- स्वाइपअप

Aman Samachar

लाउडस्पीकरों से बिक्री रिकॉर्ड का पुलिस को देना अनिवार्य – पुलिस उपायुक्त 

Aman Samachar

बिजली का पोल गिरने से मृत युवक की पत्नी को मिली 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता

Aman Samachar

पानी की समस्या का निरकरण नहीं करने पर मनपा मुख्यालय पर निकालेंगे हंडा मोर्चा – संजय केलकर

Aman Samachar
error: Content is protected !!