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 सब्सिडी पर रोक.से पावरलूम उद्योग को करारा झटका , मालिकों की सरकार से गुहार

 भिवंडी [ युनिस खान ] महावितरण के निर्देशों के आधार पर सभी पावरलूम/ टेक्सटाइल उपभोक्ताओं के लिए बिजली सब्सिडी अगली सूचना तक रोक दी गई हैं. महावितरण निर्देशों के तहत सभी पावरलूम/टेक्सटाइल उपभोक्ताओं का आगामी बिजली बिल गैर-सब्सिडी दरों से बनाया जायेगा. महावितरण की घोषणा से भिवंडी पावरलूम मालिकों में हड़कंप मच गया है. पावरलूम धारकों ने पावरलूम उद्योग की बेहतरी के लिए  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व ऊर्जा मंत्री नितिन राउत से महावितरण का आदेश फौरन वापसी के लिए आवश्यक आदेश पारित किए जाने की अपील की है.
           गौरतलब हो कि विगत 2 माह पूर्व टेक्सटाइल आयुक्तालय नागपुर में पंजीकृत नहीं होने वाले 27 एचपी से अधिक लोड वाले पावरलूम/टेक्सटाइल उपभोक्ताओं के लिए जनवरी-22 के माह से बिजली सब्सिडी बंद कर दी गई है.उक्त निर्णय से भिवंडी के करीब 1600 उपभोक्ता प्रभावित हुए थे.पावरलूम संगठनों की अपील के बाद 27 एचपी से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी बहाल करने के बारे में टेक्सटाइल मंत्री असलम शेख द्वारा निर्णय पर रोक लगाई गई थी लेकिन कोई सरकारी आदेश न आने से संशय व्याप्त था. आश्चर्यजनक है कि सरकार का 27 एचपी से अधिक लोड पर सब्सिडी बहाली का निर्णय तो नहीं आया बावजूद महाबितरण कम्पनी द्वारा सभी पावरलूम/ टेक्सटाइल उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी रोकने के निर्देश बिजली कंपनी को मेल द्वारा भेजा गया हैं.महाबितरण के निर्देशों के तहत करीब 20 हजार पावरलूम उपभोक्ताओं की सब्सिडी रुक गयी हैं और अगला बिल गैर-सब्सिडी दरों पर बिलिंग किया जाएगा.पावरलूम उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि महावितरण के निर्देश से पावरलूम उद्योग पर भारी गाज गिर गई है.पावरलूम उद्योग पर सब्सिडी रोक के निर्णय से पावरलूम उद्योग तबाही के रास्ते पर जाने के आसार प्रबल हो गए हैं.
          भिवंडी पावरलूम एसोसिएशन, शांतिनगर पावरलूम बीबर्स एसोसिएशन सहित अन्य सामाजिक संगठनों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एवं ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत से पावरलूम उद्योग की बेहतरी के लिए महावितरण द्वारा सब्सिडी बंद करने के लिए पारित निर्देशों पर तत्काल रोक लगाए जाने की अपील की है. पावरलूम संगठनों का कहना है कि विगत कई वर्षों से पावरलूम उद्योग आर्थिक संकट से जूझ रहा है. पावरलूम उद्योग की सब्सिडी बंद होने से उद्योग पूर्णतया चौपट हो जाएगा जिससे लाखों लोगों की रोजी-रोटी छिन जाएगी.
          टोरेंट पावर कंपनी जनसम्पर्क अधिकारी चेतन बदियानी का कहना है कि विद्युत फ्रेंचाइजी होने के कारण महावितरण के निर्देशों / दिशानिर्देशों से पूर्णतया बंधे हैं. महावितरण का आदेश टोरेंट कंपनी के लिए बंधनकारक है.बिजली उपभोक्ताओं से अपील है की निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए नियमित रूप से मासिक बिजली बिलों का भुगतान करें.

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