ठाणे [ युनिस खान ] कोविड 19 के चलते एक व दोनों अविभावक गवाने वाले 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षणिक खर्च के लिए जिला महिला व बाल विकास विभाग के बाल न्याय निधि से प्रति बालक 10 हजार रूपये की सहायता की जा रही है। इस आर्थिक सहायता के लिए जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी महेंद्र गायकवाड़ ने पात्र लाभार्थियों से आवेदन करने की अपील की है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जिन बच्चों के माता-पिता कोविड के कारण खो गए हैं, उनके लिए वित्तीय सहायता ठाणे जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के किशोर न्याय कोष से प्रदान की जाएगी। इसके तहत जिले में कोविड-19 के कारण एक या दोनों माता-पिता को खो चुके 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षणिक खर्च के लिए अधिकतम 10,000 रुपये प्रति बालक वितरित किया जाएगा। इसके लिए पूरा आवेदन पत्र, बच्चे का स्कूल बोनाफाइड, माता-पिता के कोविड पोजिटिव होने के प्रमाण की फोटोकॉपी, माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, यूनाइटेड नेशनल बैंक में बच्चे या बच्चे के माता-पिता के खाते की पासबुक की फोटोकॉपी, बच्चे का आधार कार्ड आवश्यक है। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी गायकवाड़ ने दी जानकारी दी है।
इस अनुदान के पात्र लाभार्थी एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय, संरक्षण अधिकारी कार्यालय या जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय परिसर, नियोजन भवन, कोर्ट नाका, ठाणे में आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कराएं। मूल आवेदन के साथ प्रस्ताव तीन कार्यालयों में से एक में जमा किया जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए कृपया उमेश अहेर और कृष्णा मोरे के मोबाईल नंबर पर 9923802428 / 8329895370 से संपर्क करने आवाहन गायकवाड़ ने किया है।