ठाणे [ युनिस खान ] ठाणे शहर के विक्रेताओं, दुकानदारों ,प्रतिष्ठानों , व्यक्तियों को रिकॉर्ड सहेज कर लाउडस्पीकर और अन्य संबंधित सामग्री खरीदने के निर्देश ठाणे पुलिस विशेष शाखा के उपायुक्त डा सुधाकर पठारे ने दिए हैं। इसके संबंध में पुलिस को जानकारी देना अनिवार्य किया गया है।
पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में लाउडस्पीकर बेचने वाले दुकानदारों को खरीदारों के नाम और पते, पहचान पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और लाइट बिल की जांच कर पुलिस स्टेशन में जमा करना आवश्यक है। उन्हें पुलिस को खरीदे गए लाउडस्पीकरों की संख्या और उन्हें किस उद्देश्य से खरीदा गया था इसकी भी जानकारी देना होगा। इस आशय के पुलिस उपायुक्त पठारे ने निर्देश दिए हैं।
पुलिस उपायुक्त पठारे के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल से 200 मीटर के दायरे में अवैध सभा, घोषणा बाजी , गायन, वाद्य यंत्र बजाना, बिना लाइसेंस के लाउडस्पीकरों का उपयोग, रैलियां, जुलूस और सभाएं करने पर रोक लगाई जा रही है। यह 29 अप्रैल, 2022 की रात 12.01 बजे से 27 जून, 2022 की रात 24.00 बजे तक प्रभावी रहेगा।