ठाणे [ इमरान खान ] ठाणे मनपा ने पानी बिल बकाया वसूलने के लिए चलाए गए अभियान में दिसंबर महीने में पूरे क्षेत्र में 2606 पाइप कनेक्शन काट दिए हैं और 411 मोटर पंप जब्त कर लिए हैं। साथ ही 73 पंप रूम को सील कर दिया गया है। ऐसे में 2330 बकाएदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। अप्रैल-दिसंबर के दौरान 77.98 करोड़ रुपये के बिल जमा हुए हैं। जलापूर्ति विभाग ने दिसंबर में 21.85 करोड़ रुपए की वसूली की है।
मनपा का पानी का बिल करीब 225 करोड़ रुपये है। इसमें से 76 करोड़ रुपये बकाया है और चालू वर्ष की बिल राशि 148 करोड़ रुपये है। पानी का बिल भुगतान नहीं करने पर पाइप कनेक्शन काटकर जलापूर्ति बंद करने की कार्रवाई की गयी है। मनपा आयुक्त सौरभ राव ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिये हैं। साथ ही अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी लगातार वसूली की समीक्षा कर रहे हैं।
साप्ताहिक पानी बिल संग्रहण लक्ष्य निर्धारित कर पानी बिल संग्रहण अभियान प्रारंभ किया गया है। पानी बिल बकाया की वसूली के लिए मनपा के सभी प्रभागों में पाइप कनेक्शन काटे जा रहे हैं, मोटर पंप जब्त किए जा रहे हैं और मीटर सील किए जा रहे हैं। वहीं, पानी का बिल चुकाए बिना टूटे हुए पाइप कनेक्शन को दोबारा लगाने पर भी अपराध दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
प्रभाग समिति के जलापूर्ति विभाग के अभियंताओं को पानी बिल वसूली अभियान के खिलाफ कोई कार्रवाई में ढिलाई नहीं करने का निर्देश दिया जा रहा है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि पानी का बिल जमा नहीं करने वाले कनिष्ठ अभियंताओं व मीटर रीडरों पर कार्रवाई की जायेगी। हालाँकि, नागरिकों को अपने पानी के बिलों का भुगतान समय पर करना चाहिए और बकायादारों को अपने बिलों का भुगतान करके मनपा को सहयोग करना चाहिए। अन्यथा, पाइप कनेक्शन बाधित हो जाएगा, उप नगर अभियंता [ जल आपूर्ति ] विनोद पवार ने इस आशय की चेतावनी दी है।
बकाया बिलों के भुगतान पर प्रशासनिक छूट
मनपा क्षेत्र के भीतर घरेलू उपयोग के लिए पाइप कनेक्शन का बकाया चालू वर्ष की मांग के साथ पूरा भुगतान किया जाता है, तो प्रशासनिक शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट लागू की गई है। मनपा ने नागरिकों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है। यह योजना 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। नागरिक बकाया और वर्तमान जल बिलों का पूरा भुगतान करके प्रशासनिक राशि में 100 प्रतिशत छूट के साथ इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वर्तमान रियायती योजना उन घरेलू जल बिल धारकों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने इस नीतिगत निर्णय से पहले जल आपूर्ति भुगतान जमा कर दिया है। साथ ही यह योजना बिजनेस कॉम्बिनेशन धारकों पर लागू नहीं होगी।