नवी मुंबई [ युनिस खान ] देश के लिए प्राणों की बाजी लगाकर देश की सेवा करने वाले पूर्व सैनिकों का मनोबल बढाने के लिए मनपा ने संपत्ति कर माफ़ी योजना शुरू किया है। राज्य सरकार ने बालासाहेब ठाकरे पूर्व सैनिक व सैनिक विधवा पत्नी के लिए संपत्ति कर माफ़ी योजना का निर्णय लिया है। 9 सितम्बर 2020 को राज्य के नगर विकास विभाग ने पूर्व सैनिक व सैनिक विधवा पत्नी को संपत्ति कर में छूट देने का निर्णय लिया था। जिसे देखते हुए नवी मुंबई मनपा क्षेत्र में रहने वाले सभी पूर्व सैनिकों व पूर्व सैनिक विधवा पत्नी के लिए बालासाहेब ठाकरे पूर्व सैनिक व पूर्व सैनिक विधवा पत्नी संपत्ति कर माफ़ी योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत कर माफ़ी के पात्र व्यक्ति को अपनी संपत्ति का कर माफ़ करने के लिए संबंधित विभाग कार्यालय में आवेदन करना आवश्यक है। आवेदन के साथ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का प्रमाण पत्र व संपत्ति कर की कागजाद प्रस्तुत करना होगा। सभी आवश्यक कागजाद जमा करने के के बाद संपत्ति कर में छूट दी जायेगी। मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने सभी पूर्व सैनिकों से संपत्ति कर माफी योजना का लाभ लेने का आवाहन किया है।
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