ठाणे [ युनिस खान ] कोरोना काल में नागरिकों की आर्थिक समस्या के मद्देनजर निवासी संपत्ति कर व पानी बिल बकाये पर लगने वाले दंड व ब्याज में सौ फीसदी छूट देने की अभय योजना की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी गयी है। महापौर नरेश म्हस्के व मनपा आयुक्त डा विपिन शर्मा ने नागरिकों से इस योजना का लाभ उठाने का आवाहन किया है।
मनपा ने करदाताओं की सुविधा के लिए 1 जनवरी से 28 फरवरी 2021 तक अभय योजना शुरू किया था। योजना के तहत निवासी संपत्ति के कर व पानी बिल पर लगने वाले दंड व ब्याज में सौ फीसदी छूट दी गयी। इस योजना को नागरिकों के अच्छा समर्थन मिला। इस अवधि में करीब 70 हजार करदाताओं ने 110 करोड़ रूपये जमा किया है जबकि गत 3 माह में करीब 50 करोड़ रूपये पानी शुल्क जमा हुआ। इस योजना के तहत निवासी संपत्ति कर बकाये होने संपूर्ण बकाया , संपूर्ण चालू बिल व छूट के बाद लगने वाले दंड व ब्याज की राशि एक साथ उक्त अवधि में जमा करना अनिवार्य है। जिन करदाताओं ने संपत्ति कर व पानी बिल पूर्व भर दिया है उन्हें छूट नहीं दी जायेगी। आन लाईन संपत्ति कर जमा करने के लिए बिल मनपा की वेबसाईट www.thanecity.gov.in पर उपलब्ध है। जो नागरिक मनपा कार्यालय में जाकर कर व पानी ल भरते हैं। उनकी सुविधा के लिए मनपा के सभी प्रभाग कार्यालय ,व उप प्रभाग कार्यालय स्तरीय कर संकलन केंद्र 31 मार्च 2021 तक कार्य दिवस में सुबह साढ़े दस से शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे ,वहीँ सार्वजनिक अवकाश के दिन व सभी शनिवार को सुबह साढ़े दस से शाम चार बजे तक खुले रहेंगे। इसी तरह मनपा के डिजी ठाणे एप्प के माध्यम से संपत्ति कर व पानी शुल्क जमा करने डिजी ठाणे एप्प पर मिलने वाली छूट का लाभ मिल सकता है। मनपा की ओर से योजना का लाभ उठाने का आवाहन किया है।