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ठाणे पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में 1 मार्च से 15 मार्च तक निषेधान्ग्या लागू 

ठाणे [ युनिस खान ]   ठाणे पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में १ मार्च की मध्य रात्रि से 15 मार्च   की रात 12   बजे तक मनाई   आदेश लागू किया गया है। इस आदेश का उलंघन करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत कार्रवाई की जायेगी। इस आशय का आदेश पुलिस आयुक्त विवेक फनसलकर ने जारी किया है।

                      पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में विविध राजनीतिक दल , सामाजिक संगठन की ओर से विविध मांगों को लेकर मोर्चा , आन्दोलन ,प्रदर्शन , घेराव , धरना , सभा , भूखहड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किये जाने की आशंका है।  11 मार्च को महा शिवरात्रि , छत्रपति संभाजी राजे बलिदान दिवस , 12 मार्च को सब ए  मेराज जैसे उत्सव होने वाले हैं। इन्हें देखते हुए आयुक्तालय   क्षेत्र न सार्वजनिक   शान्ति व सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम वर्ष 1951 की धारा 37 [1] व [3] के तहत  जान , माल की सुरक्षा और कानून व सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए मनाही आदेश लागू किया गया है। इस अवधि में  शास्त्र व शरीर को क्षति पहुँचाने वाली वस्तु के साथ वाहन लाने लेजाने , ज्वलनशील पदार्थ विस्फोटक , सार्वजनिक घोषणा ,गीत संगीत बजाने , किसी व्यक्ति के प्रतीकात्मक शवयात्रा , नेताओं की प्रतिमा प्रदर्शन व दहन करने , शांतता भंग करने वाले कृत्य , पांच से अधिक लोगों के जमा होने , सार्वजनिक सभा ,रैली निकालने , घोषणा , प्रति घोषणा करने  पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।  सरकारी सेवक व वरिष्ठ अधिकारीयों की अनुमति से होने वाले कार्यक्रम को अलग रखा गया है।

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