लखनऊ [ युनिस खान ] कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मचारियों के साथ अब प्रदेश के निजी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों का भी वेतन नहीं कटेगा। ऊतर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से परेशान कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस आशय का आदेश जारी किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सोमवार की जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमित होने पर निजी संस्थानों के कर्मचारियों को 28 दिनों के वैतनिक अवकाश दिए जायेंगे। इसके बारे में राज्य के अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने सभी जिलाधिकारियों व मंडल आयुक्तों को पत्र के माध्यम से निर्देश जारी किये हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि सरकार द्वारा बंद कराये गए निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को वैतनिक अवकाश देना अनिवार्य है। दूकान और कारखाने राज्य सरकार या जिलाधिकारी के आदेश से अस्थाई रूप से बंद हैं उनके कर्मचारियों को भी मजदूरी के साथ अवकाश देना होगा। लाक न भी सरकार द्वारा बंद कराये गए सभी प्रतिष्ठानों के कमचारियों को मजदूरी समेत अवकाश देना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश की योगी सरकार के आदेश के अनुसार अब सरकारी कर्मचारियों के साथ ही निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी 28 दिन का वैतनिक अवकाश मिलेगा।