मुंबई [ युनिस खान ] महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की गंभीर हालात व आरोग्य सेवा पर पड़ने वाले भार के देखते हुए सरकार से लाक डाउन व संचारबंदी 15 मई तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य में जो प्रतिबन्ध लागू हैं उनका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। सरकार ने कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए ब्रेक द चैन मुहीम शुरू किया है। जिसके तहत कठोर प्रतिबन्ध लगाये गए हैं।
किराना सामान व जीवन आवश्यक वस्तुओं की दुकाने सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। लोकल रेल में आम लोगों के लिए यात्रा करने पर रोक लगा है। अंतर शहर व अंतर जिले के आवागमन पर भी रोक लगी है। इसके पहले के आदेश को कायम रखते हुए प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन कराने का निर्णय लिया गया है। सभी सरकारी कार्यालय राज्य , केंद्र व स्थानीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 15 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति में कामकाज कर सकेंगे। इसमें कोविड 19 प्रबंधन संबंधी सीधे आपातकालीन सेवा को छूट दी गयी है। मंत्रलय व मुंबई महानगर प्राधिकरण के सरकारी कार्यालय के विभाग प्रमुख महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अनुमति से 15 फीसदी से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति का निर्णय ले सकते हैं। अन्य सरकारी कार्यालय में वहां के विभाग प्रमुख अधिक उपस्थिति के बारे में निर्णय स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अनुमति ले सकते हैं। ब्रेक द चैन के तहत पहले के आदेश में सभी कार्यालयों में 15 फीसदी या कुल पांच कर्मचारिओं की उपस्थिति दोनों में जो अधिक हो उससे कामकाज करने की छूट दी गयी है। जीवन आवश्यक सेवा के कामकाज के लिए न्यूनतम कर्मचारी संख्या में काम करने व उपस्थिति 50 फीसदी से अधिक नहीं का नियम लागू किया गया था। जीवन आवश्यक सेवा देने वाले न्यूनतम मनुष्यबल से काम ले और सौ फीसदी तक बढ़ाने की छूट थी। विवाह समारोह एक ही हाल में करने व दो घंटे में 25 लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम पूरा करने की अनुमति थी। नियम भंग करने वाले व हाल प्रबंधन से 50 हजार रूपये दंड वसूलने या कोविड 19 की आपदा समाप्त होने तक बंद किया जायेगा।