ठाणे [ युनिस खान , 29 अप्रैल 2021] पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में विविध राजनितिक , सामाजिक संगठनों के आन्दोलन , सभा ,त्यौहार व जयंती को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू की गयी है। 30 अप्रैल की मध्यरात्रि से 14 मई की रात 12 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस आशय की जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त विवेक फनसलकर ने कहा है आदेश को भंग करने वालों के खिलाफ महाराष्ट पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 135 के तहत कार्रवाई की जायेगी।
आयुक्तालय क्षेत्र में विविध राजनितिक , सामाजिक संगठन की ओर से जनता की मांगों को लेकर आन्दोलन ,प्रदर्शन , घेराव ,सभा , भूखहड़ताल के आयोजन की आशंका है। आयुक्तालय क्षेत्र में विविध मुद्दों को लेकर आन्दोलन शुरू है। 10 मई को शब ए कदर , 13 को शिव जयंती ,14 मई को रमजान ईद , अक्षय तृतीया ,,छत्रपति संभाजी राजे जयंती ,आदि त्यौहार व उत्सव होने वाले हैं। जिए देखते हुए शांति व सुव्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37 [1 ] व [3] के तहत जन , वित्त सुरक्षा एवं क़ानून व सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की जा रही है। इस दौरान किसी प्रकार के शास्त्र लेकर घूमना , प्रदर्शन , आन्दोलन , जुलुस निकालने , भाषण देने व पांच व्यक्ति से अधिक एकत्र होने पर रोक लगा है। इसमें सरकारी नौकरी ,वरिष्ठों के आदेश प्राप्त लोगों को छूट है। इसी तरह विवाह , अंतिम संस्कार व यात्रा , सरकारी ,अर्ध सरकारी संस्था , कोर्ट , कचेहरी में जमा लोग ,सरकारी संस्था ,शैक्षणिक संस्था में जमा लोग व पुलिस की अनुमति से होने वाले कार्यक्रम को अलग रखा गया है।