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15 जून तक लाक डाउन बढ़ा , मरीज की कमी वाले क्षेत्रों प्रतिबंधों में ढील लेकिन ढिलाई नहीं

मुंबई [ युनिस खान ] ब्रेक द चैन का आदेश 15 जून तक लगाते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मनपा व जिला स्तर पर कोरोना पॉजिटिव दर और आक्सीजन  बेड की उपलब्धता के आधार पर लाक डाउन प्रतिबन्ध को कम व अधिक करने घोषणा किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की लड़ाई में ढील दी जा सकती है लेकिन किसी प्रकार की ढिलाई नहीं की जायेगी।

                मुख्यमंत्री ठाकरे ने राज्य के जनता के नाम आपने सन्देश में कहा है कि दसवीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दिया है मूल्याकन के आधार पर विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। बारवीं बोर्ड परीक्षा के बारे में शीघ्र निर्णय लिए जाने का विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इसके बारे में केंद्र सरकार निर्णय लेती तो और बेहतर होगा। उन्होंने कोरोना व ब्लेक फंगस से निपटने की तैयारियों , फेरीवालों , घरेलू कामगारों आदि के लिए आर्थिक सहयता व राशन की योजना का उल्लेख किया। आर्थिक व्यवहार , कृषि , शिक्षा को पअबाधित रहने पर जोर दिया है।  मुख्मंत्री  ठाकरे ने कोरोना मुक्त गाँव बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना है। कोरोना मुक्त गाँव करने से कोरोना मुक्त तहसील और कोरोनामुक्त जिला होने से महाराष्ट्र राज्य कोरोना मुक्त होगा। हमारा अनुकरण कर देश  कोरोना मुक्त बनाया जा सकता  है। उन्होंने तीन सरपंचों का उदहारण देते हुए कहा की जब  वे अपना गाँव कोरोना मुक्त कर सकते है तो बाकी सरपंच ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। जिन मनपा व जिला क्षेत्र में  कोरोना की पॉजिटिव दर 10 फीसदी तक और कुल उपलब्ध आक्सीजन बेड 40 फीसदी भरे हैं। ऐसे क्षेत्रों में 12 के आदेश में प्रतिबन्ध शिथिल किया जा रहा है। सभी आवश्यक वस्तु व सेवा दुकानें  जो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलती हैं उन्हें दोपहर 2 बजे तक खोला जा सकेगा। आवश्यक वर्ग में न आने वाली अन्य दूकान , माल्स शापिंग सेंटर के बारे में स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निर्णय लेगा। इसके लिए आवश्यक वर्ग की दूकान  समय के अनुसार ही होगा और शनिवार व रविवार बंद रहेगा। दोपहर ३ बजे के बाद आरोग्य या अत्य्वश्यक कारन के अलावा आने जाने पर रोक रहेगी।  कोरोना संबंधी कार्यालय के आलावा सभी शासकीय कार्यालय 25 फीसदी कर्मचारी की उपस्थिति में शुरू रहेंगे। इससे अधिक उपस्थिति के लिए विभाग प्रमुख को प्राधिकारी की अनुमति लेना होगा। कृषि संबंधी दुकानों को शनिवार व रविवार को खोलने की अनुमति दी जा सकती है।  जिन मनपा व जिला क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव दर 20 फीसदी से अधिक व उपलब्ध बेड की संख्या का 75 फीसदी भरा होगा उन क्षेत्रों में प्रतिबन्ध बढाया  जा रहा है। ऐसे क्षेत्रों में आने जाने के लिए जिले की सीमा सील रहेगी किसी को जिले से बाहर अन्दर जाने आने की अनुमति नहीं होगी। केवल परिवार के मृत्यु ,वैद्यकीय ,आवश्यक कारन व कोविड सेवा देने वाले व्यक्ति को अनुमति होगी। दुकानों को आपूर्ति करने वाली वस्तुओ  ढुलाई रोक नहीं है।

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