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तीन सदस्यीय पैनल पद्धति से चुनाव कराने के लिए मनपा को नए सिरे से तैयारी करने का काम बढ़ा

नवी मुंबई [ युनिस खान ] बहु सदस्यीय पैनल पद्धति से आगामी मनपा चुनाव कराने के निर्णय से मनपा चुनाव विभाग को पुनः नए सिरे से तैयारी करना पड़ रहा है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार एक सदस्यीय प्रभाग स्तर पर चुनाव न कर तीन सदस्यीय पैनल पद्धति से चुनाव कराने का सरकार ने निर्णय लिया है। जिससे अब मनपा को तीन सदस्यीय प्रभाग रचना व मतदाता सूची तैयार करना पड़ रहा है।
            नवी मुंबई मनपा का 5 वर्ष का कार्यकाल मई 2020 में समाप्त हो गया है।  इससे पहले नवी मुंबई मनपा के चुनाव की घोषणा की गई थी लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव स्थगित करदिया गया। उसके बाद मनपा की निर्वाचित व्यवस्था को बर्खास्त कर प्रशासक नियुक्त किया गया। कोरोना संक्रमण कम होने पर राज्य चुनाव आयोग से एकल प्रभाग पद्धति से चुनाव की तैयारी करने का निर्देश जारी किया . इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल ने त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धति से चुनाव कराने का निर्णय लिया है। जिससे मनपा चुनाव विभाग को नए सिरे से प्रभाग रचना व मतदाता  सूची बनाने की जिम्मेदारी बढ़ गयी है।
         दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में चुनाव की तैयारी की गई थी। इसके लिए प्रभाग रचना व मतदाता सूची का प्रारूप तैयार कर प्रकाशित किया गया। जन-प्रतिनिधियों और राजनीतिक नेताओं की ओर से साढ़े चार हजार से अधिक आपत्तियां व सुझाव प्राप्त हुए।  फरवरी 2021 में जब प्रशासन आपत्तियों की सुनवाई कर रहा था उसी दौरान कोरोना ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया। इसलिए चुनाव की तैयारियां फिर से रद्द करनी पड़ीं। आब कोरोना संक्रमण कम होते ही चुनाव आयोग ने पैनल पद्धति से चुनाव की घोषणा करते हुए नवी मुंबई मनपा के चुनाव के संकेत दिए हैं।
            आयोग ने 30 सितंबर को पैनल पद्धति से प्रभाग रचना तैयार करने का आदेश दिया है  इसी के मुताबिक अब महानगर पालिका के चुनाव विभाग को सारे काम नए सिरे से करने होंगे।  मनपा चुनाव विभाग को प्रभाग रचना , मतदाता सूची , प्रभाग आरक्षण प्रक्रिया आदि कार्य मनपा के चुनाव विभाग को करना है ।
           नवी मुंबई मनपा में कुल 111 सदस्य संख्या हैं। 3 सदस्यीय पैनल पद्धति के चलते नवी मुंबई में अब 111 के बजाय 37 वार्ड होंगे।  एक वार्ड में ए, बी और सी नाम के तीन वार्ड होंगे।  इन तीन सीटों का चयन महिला आरक्षण और जातीय आरक्षण के हिसाब से किया जाएगा।  राज्य सरकार द्वारा जारी नए अध्यादेश के अनुसार, नागरिकों का पिछड़ा वर्ग, आरक्षण समूह, अप्रभावित रहा है।  लेकिन पैनल पद्धति से इच्छुक उम्मीदरों को आरक्षण को लेकर चिंता बढ़ने लगी है उनका प्रभाग किसके आरक्षण में जायेगा।
             चुनाव विभाग प्रभाग संरचना का मसौदा तैयार करेगा और अनुमोदन के लिए भेजेगा । इसके बाद आरक्षण की लाटरी निकालने की तारीख निर्धारित कर आरक्षण प्रक्रिया पूरी की जायेगी। आरक्षण घोषित होने के बाद आपत्ति व सुझाव के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा।  सुनवाई के बाद अंतिम वार्ड संरचना तैयार कर प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जायेगा।

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