नवी मुंबई [ युनिस खान ] तुर्भे व घनसोली विभाग में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मनपा ने दुकान और बेसमेंट स्लैब काट कर निष्कासित कर दिया है। मनपा की पूर्व अनुमति के बिना 18 तुर्भे में पहली और दूसरी मंजिल पर निर्माण का कार्य शुरू था साथ ही स्वीकृत नक्शे में खुली छतों को बंद कर कमरे बनाए गए थे।
दोनों अनधिकृत निर्माणों को महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम, 1966 की धारा 54 के तहत नोटिस दिया गया था। बावजूद इसके यहां पर अनधिकृत निर्माण जारी होने की जानकारी मिलते ही तुर्भे विभागीय कार्यालय द्वारा अनाधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई कर दोनों अनाधिकृत निर्माणों को हटा दिया गया है। इस अभियान में तुर्भे विभाग के अधिकारी , कर्मचारी के अलावा अतिक्रमण उन्मूलन दस्ते के पुलिस अधिकारी भी तैनात किए गए थे। इस ऑपरेशन में 14 मजदूरों, 01 गैस कटर, 01 बिजली के हथौड़े का इस्तेमाल किया गया है। इस अनाधिकृत निर्माण हटाने की कार्रवाई के लिए 1,00,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
इसी तरह घनसोली क्षेत्र के गवली अस्पताल के सामने रबाले में पहली मंजिल आरसीसी का निर्माण पूर्व अनुमति के बिना शुरू किया गया था। अनधिकृत निर्माण के खिलाफ घनसोली विभागीय कार्यालय द्वारा महाराष्ट्र क्षेत्रीय योजना एवं नगर नियोजन अधिनियम, 1966 की धारा 54 के तहत एक नोटिस जारी किया गया था। जिसके तहत संबंधितों द्वारा किए गए अनाधिकृत निर्माणों को हटाना आवश्यक था। लेकिन उन्होंने इस जगह पर अनाधिकृत निर्माण जारी रखा था। इस अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए घनसोली विभाग की ओर से कार्रवाई की गई। इस अभियान के लिए अतिक्रमण विभाग घनसोली के 10 मजदूर , ब्रेकर-2, गैस कटर-1 की मदद से कार्रवाई के दौरान पुलिस दस्ते के अधिकारी ,कर्मचारी को तैनात किए गए थे।
अनधिकृत निर्माण के खिलाफ शुरू यह कार्रवाई अधिक तेज किये जाने की चेतावनी मनपा अधिकारीयों ने दी है।