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भिवंडी में महिला व बाल विकास विभाग ने रोकवाया बाल विवाह

भिवंडी [ युनिस खान  ] लड़की की शादी के लिए उम्र सीमा 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है जिसे लेकर चर्चा शुरू है। ऐसे में भिवंडी की एक नाबालिक लड़की के विवाह को सामाजिक संस्था चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधियों ने जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से रोक दिया है। 
    मिली जानकारी के अनुसार शहर पुलिस स्टेशन हद श्रमिक नगर फुले नगर नंबर -2 निवासी नाबालिग लड़की की शादी का आयोजन किया गया और हल्दी की रस्म भी आयोजित की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी महेंद्र गायकवाड़ को इसकी जानकारी मिलने के बाद जिला बाल संरक्षण अधिकारी के मार्गदर्शन में रामकृष्ण रेड्डी, संरक्षण अधिकारी प्रकाश गुडे, साईं सेवा संस्था की अध्यक्षता डॉ.स्वाति खान और शहर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर विवाह को रोक दिया। शहर पुलिस ने लडकी व उसकी माँ को पुलिस स्टेशन ले लायी और उसका जबाब मांगा है।  महिला व बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चो के बाल कल्याण समिति के सामने उनका पालन पोषण करने तथा अगले 6 माह तक ध्यान रखने व उसके माता पिता से बालिग होने पर ही विवाह करने के लिए हलफनामा लिखवाया गया है।  उक्त जानकारी महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी महेंद्र गायकवाड़ ने दी है।

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