Aman Samachar
ब्रेकिंग न्यूज़
अपराधब्रेकिंग न्यूज़

भिवंडी में महिला व बाल विकास विभाग ने रोकवाया बाल विवाह

भिवंडी [ युनिस खान  ] लड़की की शादी के लिए उम्र सीमा 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है जिसे लेकर चर्चा शुरू है। ऐसे में भिवंडी की एक नाबालिक लड़की के विवाह को सामाजिक संस्था चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधियों ने जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से रोक दिया है। 
    मिली जानकारी के अनुसार शहर पुलिस स्टेशन हद श्रमिक नगर फुले नगर नंबर -2 निवासी नाबालिग लड़की की शादी का आयोजन किया गया और हल्दी की रस्म भी आयोजित की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी महेंद्र गायकवाड़ को इसकी जानकारी मिलने के बाद जिला बाल संरक्षण अधिकारी के मार्गदर्शन में रामकृष्ण रेड्डी, संरक्षण अधिकारी प्रकाश गुडे, साईं सेवा संस्था की अध्यक्षता डॉ.स्वाति खान और शहर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर विवाह को रोक दिया। शहर पुलिस ने लडकी व उसकी माँ को पुलिस स्टेशन ले लायी और उसका जबाब मांगा है।  महिला व बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चो के बाल कल्याण समिति के सामने उनका पालन पोषण करने तथा अगले 6 माह तक ध्यान रखने व उसके माता पिता से बालिग होने पर ही विवाह करने के लिए हलफनामा लिखवाया गया है।  उक्त जानकारी महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी महेंद्र गायकवाड़ ने दी है।

संबंधित पोस्ट

हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता’ कैंपेन नवी मुंबई में सफाई और हेल्थ पर फोकस

Aman Samachar

रैली के माध्यम से छात्रों ने दिया मतदान करने का सन्देश

Aman Samachar

 शिव संपर्क अभियान के तहत मनपा चुनाव की तैयारी शुरू 

Aman Samachar

पानी की टंकी को साफ करने उतरे दो मजदूरों की मृत्यु , अन्य दो अस्पताल में भर्ती

Aman Samachar

सोरगांव मातोश्री वृद्धाश्रम: स्वास्थ्य प्रणाली ट्रेसिंग में एक और मरीज पॉजिटिव 

Aman Samachar

फ्लिपकार्ट और कारदेखो ने ग्राहकों के लिए एक व्यापक ऑटो अनुभव प्रदान करने के लिए पार्टनरशिप की  

Aman Samachar
error: Content is protected !!