ठाणे [ युनिस खान ] ठाणे पुलिस आयुक्तालय की सीमा के भीतर पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली नायलॉन और कांच की कोटिंग की रस्सियों की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पुलिस आयुक्त जय जीत सिंह ने प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आदेश के अनुसार पुलिस आयुक्तालय में 14 जनवरी से 31 जनवरी तक नाइलॉन की रस्सी और कांच कोटिंग की रस्सियों के उपयोग, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। मकर संक्रांति के दौरान बड़ी संख्या में पतंग उड़ाई जाती हैं। इसके लिए नाइलॉन और कांच की कोटेड रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। यह मांझे न जल्दी टूटती है और न जल्दी सडती है। ये बिल्लियाँ जानवरों के जीवन के लिए खतरा पैदा करती हैं। सड़क चालकों, स्कूली बच्चों और पतंगों के पीछे दौड़ रहे युवाओं से जुड़े हादसों में भी जान को खतरा होता है। इसलिए पुलिस ने इन मांझे और नाइलॉन की डोरियों के इस्तेमाल, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी है। शहर के पुलिस आयुक्त जय जीत सिंह ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सजा दी जाएगी।