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यार्न व्यवसायी से साढ़े 3 करोड़ की धोखाधड़ी‌

भिवंडी [ युनिस खान ] शांतिनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत क्षेत्र पिराणी पाडा निवासी एक कपड़ा कारखाना मालिक द्वारा भाईदर के यार्न व्यापारी के साथ धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आया है.धोखाधड़ी के शिकार हुए यार्न व्यवसायी ने कारखाना मालिक के खिलाफ शांतिनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भाईदर के यार्न व्यवसायी कुमार पाल उमेदमल जैन (48) बिगत 2006 से 15 जुलाई 2021 दरमियान एम.जे.टेक्सटाइल के मालिक जबीहुल इस्लाम मोहम्मद आशिक अंसारी उर्फ पप्पू अंसारी व शाहनबाज जबीहुल इस्लाम अंसारी के पॉवरलूम कारखाने में लगने वाले यार्न की सप्लाई करते थे.यार्न के बदले में कारखाना मालिक इन्हें कच्चा कपड़ा तैयार कर देता रहा है.कारखाना मालिक ने यार्न व्यवसायी को तैयार कच्चा कपड़ा देकर विश्वास जीत लिया था.इसी दौरान ही कारखाना मालिक ने यार्न व्यवसायी से एक करोड़ 67 लाख 91 हजार 624 रुपये कीमत के यार्न का माल लेकर तैयार कच्चा कपड़ा देने के लिए इनकार दिया.यार्न व्यवसायी जैन ने आरोप लगाया है कि एम. जे. टेक्सटाइल के मालिक अंसारी ब्रदर्स ने एक करोड़ 67 लाख 91 हजार 624 रुपये के यार्न लिया जो व्याज व मूल रकम 3 करोड़ 44 लाख 22 हजार 830 रूपये हो चुका है.पैसा मांगने पर अंसारी ब्रदर्स जान से मार देने की धमकी देते है.पुलिस ने दोनों के खिलाफ भादवि के कलम‌ 420, 406, 323, 504, 506,34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है.मामले की तहकीकात पुलिस निरीक्षक किरण कुमार कबाड़ी को सौंपी गई है.

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