भिवंडी [ युनिस खान ] महावितरण ने विद्युत उपभोक्ताओं को पुराने पीडी बकाया को चुकाने में मदद करने के लिए विलासराव देशमुख अभय योजना योजना प्रदान की है. कृषि उपभोक्ताओं को छोड़क रयदि किसी ग्राहक का बिजली कनेक्शन 31-12-2021 को अथवा पूर्व स्थायी रूप से खंडित कर दिया गया हो और महावितरण का बिजली बिल बकाया है तो अभय योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस आशय का आवाहन टोरेंट पावर कंपनी की ओर से किया गया है .
गौरतलब हो कि 1 मार्च से 31 अगस्त 2022 तक विलासराव देशमुख अभय योजना बिजली उपभोक्ताओं को महावितरण के पुराने पीडी बकाया को चुकाने में मदद के लिए एक स्वर्णिम योजना शुरू की गई है. अभय योजना की मुख्य विशेषताओं में एक बार अथवा अधिकतम 6 मासिक ब्याज मुक्त किश्तों में बकाया राशि भुगतान करने की सुविधा सहित 100% ब्याज और विलंब शुल्क माफ किया जाएगा.अभय योजना का पूर्ण लाभ पाने के लिए सभी एलटी / एचटी पीडी ग्राहक (जिनका बिजली कनेक्शन 31-12-2021 को या उससे पहले स्थायी रूप से से खंडित कर दिया गया है पात्र होंगे.अभय योजना का लाभ पाने वाले बिजली ग्राहकों को बिजली आपूर्ति पुन: शुरू करने के लिए मूल राशि का कम से कम 30% भुगतान करना होगा अथवा शेष राशि का भुगतान 6 ब्याज मुक्त समान किश्तों में किया जा सकता है. अभय योजना के दौरान ग्राहक को वर्तमान मासिक बिल के साथ-साथ नियमित रूप से बकाया किस्त का भी भुगतान अवश्य करना होगा अन्यथा बिजली आपूर्ति काट दी जाएगी.
टोरेंट पावर जनसंपर्क अधिकारी चेतन बदियानी नें सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है की यदि पुरानी एमएसईडीसीएल पीडी बकाया है तो स्वर्णिम अवसर का लाभ जरूर उठाएं. अभय योजना का लाभ उठाने के लिए कृपया नजदीकी टोरेंट ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करें.