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थर्टी फस्ट की रात शराब पीकर वाहन चलाने व उसके सह यात्री को 7 दिन के कारावास की सजा

ठाणे [ युनिस खान ] थर्टी फस्ट की रात शराब पीकर वाहन चलते पकडे गए एक वाहन चालक व सह यात्री को न्यायालय ने 7 दिनों कारावास की सजा सुनाया है। न्यायालय ने पहले दोनों को 10 हजार रूपये दंड की सजा सुनाया था , दंड का भुगतान न करने पर 7 दिन के कारावास की सजा सुनाया है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले के साथ यात्री को भी सजा दिए जाने के निर्णय से सहयात्री की गिरफ़्तारी हो सकती है। 31 दिसंबर रात शराब पीकर वाहन चलाने व दुर्घटना रोकने के लिए यातायात पुलिस  नाकेबंदी कर जांच शुरू किया था। उस रात पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में 416 शराबी वाहन चालकों व 207 सह यात्रियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई किया था। रात करीब 9 बजे विटावा चौकी के निकट सुरक्षा में तैनात पुलिस दल ने   शराब पीकर मोटर सायकिल चलाने वाले को रोककर जांच किया। वहा शराब पीकर वाहन चलाते हुए मिला जबकि   उसका साथी शराब नहीं पिया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ 188 के   तहत कार्रवाई किया। इस मामले में न्यायालय ने प्रत्येक को दस दस हजार रूपये के दंड की सजा सुनाया। दोनों ने दंड की राशि का भुगतान नहीं किया जिसके चलते ठाणे न्यायालय ने 7 दिन के कारावास की सजा सुनाया। सजा सुनाने के बाद दोनों को तलोजा जेल भेज दिया गया है।  इस आशय की जानकारी  यातायात पुलिस उपायुक्त बालासाहेब पाटील ने दिया है।

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