ठाणे [ युनिस खान ] सोशल डिस्टेंसिंग , मास्क व सेनेटायजर के उपयोग के नियमों का उलंघल करने वाले दो आक्रेस्ट्रा बार समेत पांच रेस्ट्रोरेन्ट एंड बार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए मनपा ने सील कर दिया है। कोरोना को रोकने के लिए मनपा आयुक्त डा विपिन शर्मा के आदेश कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कोरोना नियमों का उलंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ अपराध दर्ज कराने का आदेश मनपा आयुक्त ने आदेश दिया है।
कोरोना के संक्रमित मरीजों की बढती संख्या को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों में भीड़ न करने , मास्क के उपयोग के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना आवश्यक है। इसके बावजूद नियमों का उलंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सील करने का आदेश मनपा आयुक्त डा शर्मा ने दो दिन पूर्व आदेश दिया था। जिसके आधार पर मनपा ने कड़ी कार्रवाई शुरू किया है। इस कार्रवाई में नौपाडा प्रभाग समिति व माजीवाडा मानपाडा प्रभाग समिति क्षेत्र के दो आक्रेस्ट्रा बार समेत पांच बार एंड रेस्टोरेंट को मनपा ने सील कर दिया है। नौपाडा प्रभाग समिति क्षेत्र एलबीएस मार्ग स्थित शिल्पा आक्रेस्ट्रा बार के खिलाफ मनपा उपायुक्त अशोक बुरपुल्ले के मार्गदर्शन में सहायक आयुक्त प्रणाली घोंगे ने कार्रवाई करते हुए सील लगा दिया है। इसी तरह माजीवाडा मानपाडा प्रभाग समिति क्षेत्र में कापुरबावडी की सन सिटी आक्रेस्ट्रा बार समेत हीरानंदानी इस्टेट के टीआरपी लाउंज ,पोप टेट्स व मायजो तीन बार को उपायुक्त बुरपुल्ले के मार्गदर्शन में सहायक आयुक्त अनुराधा बाबर ने सील करने की कार्रवाई किया है। इन पाँचों बारों के खिलाफ अपराध दर्ज कराने का मनपा आयुक्त डा शर्मा ने आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना प्रतिबंधक नियमों का उलंघन करने वाले किसी भी संस्थान को छूट नहीं मिलेगी।