मुंबई [ युनिस खान ] कोरोना लाक डाउन को कडा करते हुए राज्य की सभी जीवन आवश्यक वस्तुओं राशन ,साग सब्जी , डेरी ,बेकरी ,खाद्य पदार्थ की दुकानें आज से सुबह 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे ही खुलेगी .जबकि खाने पीने वाली वस्तुओं की होम डिलीवरी सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक करने का राज्य सरकार निर्णय लिया है . स्थानीय प्रशासन परिस्थियों के अनुसार निर्णय ले सकता है .
कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते इ मत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय लिया है . जिसके अनुसार राज्य में सभी किराना दूकान ,सब्जी ,फल ,डेरी ,बेकरी , खाद्य दुकाने , चिकन , मटन , मछली , कृषि उत्पाद संबंधी दुकानें , पालतू जानवरों की खाद्य दुकानें व बरसात से संबंधित दुकानें प्रतिदिन सुबह 7 से 11 बजे सुबह तक ही खुलेगी . कोरोना का कहर रोकने के लिए आज रात आठ बजे से शासन की ओर से नया नियम लागू गया है . स्थानीय प्रशासन स्थानीय स्तर परिस्थियों के मद्देनजर इसमें बदलाव कर सकते हैं , शासन ने अपने आदेश में इसका प्रावधान कर उन्हें अधिकार प्रदान किया है .राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढती संख्या के चलते कडा लाक डाउन लगाने का दबाव होने के बावजूद राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के पक्ष में नहीं है . इसके बावजूद कोरोना के कहर से लोगों को बचाने के उद्देश्य से कुछ कड़े प्रतिबन्ध लगा रही है , राज्य के नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझकर नियमों का पालन कर कोरोना को रोकने में सहयोग करते हैं तो पूर्ण लाक डाउन से बचा जा सकता है .