ठाणे [ युनिस खान ] जिले में कोरोना संक्रमितों की तेजी से घटती संख्या को देखते हुए ठाणे जिलाधिकारी व जिला आपदा प्रबंधन प्रमुख राजेश नार्वेकर ने सोमवार को जिले के कुछ क्षेत्रों में लॉकडाऊन में ढील देना का फैसला लिया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि जिले में सभी आïवश्यक वस्तूओं और सेवाओं की दुकानें सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक खुली रहेंगी। वहीं अन्य गैर-जरूरी दुकानें, मॉल और शॉपिंग सेंटर सोमवार से शुक्रवार तक खुले रहेंगे। हालांकि शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस दौरान आवश्यक और अन्य वस्तुओं के ई-कॉमर्स के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं की अनुमति रहेगी। चिकित्सा और अन्य जरूरी कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से दोपहर तीन बजे के बाद सार्वजनिक रूप से बाहर जाने पर सभी को मनाही रहेगी। सरकार के पिछले आदेश के अनुसार सामान की होम डिलीवरी लेने की मंजूरी दी गई है।
कोविड से निपटने वाले कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। यदि अधिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है, तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख को उनके अनुरोध पर ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। कृषि से संबंधित सभी सेवा केंद्र और उससे संबंधित उत्पादन और परिवहन सेवाएं सप्ताह के सभी दिनों में सुबह सात से शाम सात बजे तक उपलब्ध रहेंगी। शासन के आदेश के अनुसार ठाणे जिले के मीरा-भायंदर, भिवंडी-निजामपुर, उल्हासनगर मनपा, कुलगांव-बदलापुर नगर परिषद, शहापुर, मुरबाड नगर पंचायत क्षेत्र और पूरे ग्रामीण क्षेत्र में सख्त तालाबंदी लागू किया गया है। जारी आदेश 15 जून की सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेंगे। ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली में संबंधित आयुक्त द्वारा पारित आदेश उन मनपा क्षेत्रों में लागू होंगे। सभी संबंधितों को आदेश को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश के क्रियान्वयन में किसी भी व्यक्ति द्वारा गैर-अनुपालन या आपत्ति के मामले में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ यथास्थिति आपदा प्रबंधन अधिनियम, और भारतीय संक्रामक रोग नियंत्रण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।