नवी मुंबई [ युनिस खान ] मनपा क्षेत्र की इमारतों का सर्वे कर 475 इमारतों को धोखादायक घोषित किया गया है। इसमें सी वर्ग में 65 इमारतों को रखा गया है जो अतिधोखादायक , रहने के अयोग्य व तत्काल खाली करने की श्रेणी में शामिल हैं। मनपा ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई धोखादायक इमारत में रहता है तो उसकी जिम्मेदारी होगी।
गौरतलब है की शासन व जिला प्रशासन ने अतिधोखादायक इमारतों को खाली करके उसके रहने वाले परिवारों को स्थानांतरित करने का निर्देश जारी किया है। मानसून से पूर्व इस तरह की प्रक्रिया करने का चलन है। शहरों में पुरानी , जर्जर व धोखादायक इमारतों की गंभीर समस्या बनी हुई है। मानसून के दौरान कोई इमारत दुर्घटना ग्रस्त होने पर शासन प्रशासन हरकत में आ जाता है। इसके बाद कोई ठोस उपाय नहीं होने से यह समस्या बनी रहती है। सभी मनापाओं की तरह नवी मुंबई मनपा ने भी 475 इमारतों को धोखादायक घोषित कर दिया है। इसमें सी 1 श्रेणी में 65 इमारतें है जिन्हें तत्काल खाली करके हटाना आवश्यक है। इसी तरह सी 2 ए श्रेणी में 94 धोखादायक इमारतें हैं जिन्हें खाली कर मरम्मत करने के बाद उसमें रहा जा सकता है। सी 2 बी श्रेणी में 259 इमारतें हैं जिनमें रहकर मरम्मत कराया जा सकता है। वहीँ सी 3 श्रेणी में 57 धोखादायक इमारतें है जिनकी मामूली मरम्मत की आवश्यकता होती है। इस तरह नवी मुंबई मनपा क्षेत्र में 475 धोकादायक इमारतें घोषित की गयी है। उक्त इमारतों की संपूर्ण जानकारी नवी मुंबई मनपा की वेब साईट www.nmmc.gov.in के विभाग सेक्शन के अतिक्रमण विभाग के सूचना सेक्शन में उपलब्ध है। महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम की धारा 264 के प्रावधान के तहत नोटिस जारी कर उसमें रहने से रोकने व्यवस्था है। इसी तरह धोखादायक इमारतों का उपयोग रोककर अविलंब तोड़ने का शासन का आदेश है। सी 1 श्रेणी की इमारत की बिजली व पानी कनेक्शन खंडित करने का प्रावधान है। मनपा ने धोखादायक इमारत का उपयोग न करने का आवाहन करते हुए खतरे की आशंका से आगाह किया है। मनपा ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई धोखादायक इमारतों में रहता है तो उसकी जिम्मेदारी होगी।
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