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एमआईएम जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी का विरोध करने वाले 7 लोग गिरफ्तार

भिवंडी [ एम हुसेन ] एआईएमआईएम भिवंडी जिलाध्यक्ष शेख मो.खालिद गुड्डू की गिरफ्तारी को लेकर बिना किसी अनुमति के गैरकानूनी तरीके से पुलिस उपायुक्त कार्यालय के सामने उनके समर्थकों द्वारा हंगामा करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया था । शांतिनगर पुलिस ने बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन करके हंगामा करने, कोविड -19 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 14 नामजद सहित 40 से 50 पुरुषों एवं 10 से 15 महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया।
               गौरतलब है कि पैरोल पर आए भिवंडी शहर एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष शेख मो. खालिद  गुड्डू को भिवंडी शहर पुलिस ने बलात्कार के एक आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध दर्ज बलात्कार के आरोप को गलत बताते हुए उन्हें छोड़ने के लिए पुलिस उपायुक्त कार्यालय के सामने बिना किसी अनुमति के गैरकानूनी तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया था। शेख मो. खालिद गुड्डू के समर्थकों ने उनकी गिरफ्तारी को बेमतलब बताते हुए पुलिस उपायुक्त कार्यालय के सामने भारी भीड़ जमा करके हंगामा करते हुए नारेबाजी किया था। वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों द्वारा समझाने के बाद भी धरने में शामिल लोग पुलिस उपायुक्त कार्यालय में घुसने का प्रयास कर रहे थे ।
                 कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस आयुक्त द्वारा भीड़ पर रोक लगाने के बावजूद गैरकानूनी तरीके से भीड़ जमा करके नारेबाजी करते हुए हंगामा किया गया था। जिसको लेकर शांतिनगर पुलिस ने एड. अमोल कांबले के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद जैद शेख,जाहिद उर्फ़ राजू शेख,आवेश शेख,मिकात वामिक इकराम, अहमदअली,सुनील चतुर्वेदी,शहजाद उर्फ़ लाले,अज़हर शेख, परवेज उर्फ़ पप्पू फलाही,फारूक बाबा,आदिल अंसारी उर्फ़ टोटे, एड.असद मोमिन, अज़हर शेख एवं फरीद अंसारी सहित कुल 14 नामजद के अलावा 40 से 50 पुरुषों एवं 10 से 15 महिलाओं के विरुद्ध भादंवि की धारा 353,143,145,188,269.270 सहित कोविड -19 उपाय योजना नियम 2020 के नियम 19 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 (ब) के तहत मामला दर्ज किया है ।
                  शांतिनगर पुलिस ने इस मामले में गैबीनगर के यासीर शेख, अहमद अली,मो. आसिफ शेख, जाहिद खान,आमपाड़ा के असद शेख,साईनगर के राशिद मोमिन एवं सलामतपुरा के इमरान खान सहित सात लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया था जिन्हे मा  न्यायालय ने  न्यायिक हिरासत में भेज दिया है तथा खालिद गुड्डू को पुनः दो दिन की पुलिस हिरासत में रखने का आदेश मा न्यायालय ने दिया है  ।

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