ठाणे [ युनिस खान ] ठाणे ग्रामीण क्षेत्र में राजनीतिक दल , संगठन की ओर से विविध मांगों को लेकर मोर्चा ,आन्दोलन ,भूखहड़ताल और संभावित मराठा आन्दोलन के मद्देनजर निषेधाज्ञा लगा दी गयी है। उक्त आदेश 26 जून 2021 के 12 बजे तक ठाणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक क्षेत्र के सभी पुलिस थाना क्षेत्रों में लागू रहेगा। इस आशय का आदेश जिलाधिकारी व जिला दंडाधिकारी राजेश नार्वेकर ने पारित किया है।
विविध राजनितिक दलों व संगठनों की ओर से आन्दोलन , प्रदर्शन , मोर्चा आदि के आयोजन किये जा रहे हैं। मराठा आरक्षण की याचिका ख़ारिज होने से मराठा संगठनों की ओर से आन्दोलन की आशंका है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्र के सभी पुलिस थाना क्षेत्रों में 26 जून तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। जिले में क़ानून व सुव्यवस्था बनाये रखने व समाज कंटकों के खिलाफ प्रतिबंधक कार्रवाई करने में आसानी हो इसके लिए निषेधाज्ञा लगा दी गयी है। इस दौरान शस्त्र ,विस्फोटक ,पदार्थ साथ रखने , पुतला व प्रतिमा दहन करने ,सार्वजनिक घोषणा करने आदि पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। पांच या पांच व्यक्तियों से अधिक के जमा होने पर प्रतिबन्ध है। अंतिम यात्रा , विवाह समरोह , व सक्षम प्राधिकरण की अनुमति से होने वाले कार्यक्रम और केंद्र व राज्य की सेवा में कार्यरत लोगों को वरिष्ठ अधिकारीयों के आदेश से लाठी डंडा रखने की छूट दी गयी है।