




ठाणे [ युनिस खान ] पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण की पृष्ठभूमि में दुनिया के कई हिस्सों में ओमीक्रोन नमक एक नया वायरस फैलने लगा है। इस नए वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने 25 दिसंबर 2021 से अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। इस आशय का आदेश जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर और पुलिस आयुक्त जय जीत सिंह द्वारा जारी किये गए हैं।
इससे अब जिले में किसी भी तरह के बंद हॉल में शादी समारोह में एक बार में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। खुले मैदान में 250 लोगों या क्षमता के 25 फीसदी की संख्या से अधिक जमा नहीं हो सकेंगे। अन्य सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक आयोजनों और सभाओं में एक बंद हॉल में एक समय में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। खुले मैदान में 250 लोगों या क्षमता के 25 फीसदी से संख्या अधिक नहीं होना चाहिए। अन्य घटनाओं के मामले में यह संलग्न हॉल में क्षमता के 50 फीसदी और खुले मैदान में क्षमता के 25 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए। 25 फीसदी क्षमता दर्शकों को खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति होगी। किसी भी अन्य बैठक ,सभा के लिए 250 लोग या क्षमता के 25 फीसदी की भाग ले सकते हैं।
इससे अब जिले में किसी भी तरह के बंद हॉल में शादी समारोह में एक बार में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। खुले मैदान में 250 लोगों या क्षमता के 25 फीसदी की संख्या से अधिक जमा नहीं हो सकेंगे। अन्य सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक आयोजनों और सभाओं में एक बंद हॉल में एक समय में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। खुले मैदान में 250 लोगों या क्षमता के 25 फीसदी से संख्या अधिक नहीं होना चाहिए। अन्य घटनाओं के मामले में यह संलग्न हॉल में क्षमता के 50 फीसदी और खुले मैदान में क्षमता के 25 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए। 25 फीसदी क्षमता दर्शकों को खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति होगी। किसी भी अन्य बैठक ,सभा के लिए 250 लोग या क्षमता के 25 फीसदी की भाग ले सकते हैं।
उपहार गृहों, चलचित्रों एवं थियेटरों, व्यायामशालाओं में बैठने की क्षमता की 50 प्रतिशत उपस्थिति की वर्तमान शर्त जारी रहेगी। रेस्तरां मालिकों को बैठने की कुल क्षमता के बारे में जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। सभी सार्वजनिक स्थानों पर रात 09.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
जिलाधिकारी नार्वेकर ने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय संक्रामक रोग नियंत्रण अधिनियम, 1897 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।
जिलाधिकारी नार्वेकर ने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय संक्रामक रोग नियंत्रण अधिनियम, 1897 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।