अनधिकृत स्कूलों की सूची में अंबरनाथ तालुका में गोकुल कॉन्वेंट स्कूल, रेनबो इंग्लिश स्कूल, खराड, श्री समर्थ स्कूल नेवाली रुद्र इंग्लिश मीडियम स्कूल वंगानी (डब्ल्यू), प्रगति विद्या मंदिर पाले, सनशाइन इंग्लिश स्कूल उमरोली, मुरबाड तालुका में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, भिवंडी तालुका धमनगांव में एमएन तारे इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल कुंडेफाटा, नेशनल इंग्लिश स्कूल दापोदन स्कूल कल्हेर, लियो हाई स्कूल काल्हेर, वेदिका इंग्लिश मीडियम स्कूल काल्हेर, द विनर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल कम्बे, एवेंचुरा नेशनल स्कूल कोन, खान सदरुद्दीन प्राइमरी स्कूल करिवली, अग्निमाता इंग्लिश स्कूल पिंपलास, वीपी इंग्लिश स्कूल पिंपलाई, एडु स्मार्ट इंग्लिश स्कूल सावरोली, इकरा नेशनल स्कूल पडघे, बीआरडी स्कूल ,घाटसाईं कल्याण तालुका , यूनिक इंग्लिश मीडियम स्कूल टिटवाला, केंट ग्लोबल पब्लिक स्कूल गुरवाली, राया इंग्लिश स्कूल, राया, नवज्योति बेथानी विद्यापीठ रुंडे, प्रकाश किड्स स्कूल खडावली (पूर्व), जीके इंग्लिश हाई स्कूल खडावली (पूर्व), सावित्रीबाई फुले प्राइमरी स्कूल म्हरल, सावित्रीबाई फुले इंग्लिश प्राइमरी स्कूल म्हरल, विवेकानंद इंग्लिश हाई स्कूल, नीलम इंग्लिश स्कूल नंदीवली, आदर्श विद्यालय लोढ़ा हेवन निल्जे, डिंगेटी कॉन्वेंट स्कूल कोलेगांव, सरस्वती इंग्लिश स्कूल दहिसर, आईडीएल इंग्लिश स्कूल पिंपरी , शहापुर तालुका एम आर राणे प्राथमिक स्कूल आसनगांव, शारदा इंग्लिश मीडियम स्कूल शेरे, एमजे वर्ल्ड स्कूल आदि को अनधिकृत स्कूल घोषित किया गया है।
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 38 प्राथमिक विद्यालय अनधिकृत घोषित – शिक्षा अधिकारी
ठाणे [ युनिस खान ] जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के 38 अनधिकृत स्कूलों की जिला परिषद के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने सूची जारी किया है। संबंधित संस्था संचालकों की ओर से उनके संगठन द्वारा शुरू किए गए अनाधिकृत प्राथमिक विद्यालयों , कक्षाओं को तत्काल बंद करने और प्राथमिक शिक्षा विभाग को गारंटी पत्र जमा करने का आदेश दिया है। शिक्षा अधिकारी डा भाऊसाहेब कारेकर ने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों को अनधिकृत स्कूलों में प्रवेश न दिलाएं।
मुरबाड, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, शाहपुर जैसे जिले के ग्रामीण तालुकों में कुल 38 प्राथमिक विद्यालय अनधिकृत हैं। इन विद्यालयों के संचालकों द्वारा अनाधिकृत विद्यालयों , कक्षाओं को अविलंब न बंद करने की स्थिति में संबंधित संस्था संचालकों के विरुद्ध नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार की धारा 18 (5) एवं 19 (1) के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।