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123 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त मनपा ने वसूले 52,500 रुपये का जुर्माना

ठाणे [ युनिस खान ] प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई कर मनपा ने लगभग 123 किलो प्लास्टिक जब्त कर 52,500 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उक्त कार्रवाई मनपा आयुक्त डा विपिन शर्मा के निर्देश पर शुरू की गयी है।
      महाराष्ट्र नॉन-डिग्रेडेबल वेस्ट (कंट्रोल) एक्ट 2006 के तहत, महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक और थर्मोकोल आदि से बने नॉन-डिग्रेडेबल आइटम (उत्पादन, उपयोग, बिक्री, परिवहन, हैंडलिंग और भंडारण) पर प्रतिबंध लगा दिया है।  हालांकि, ठाणे मनपा क्षेत्र में प्लास्टिक और थर्मोकोल जैसी गैर-नाशयोग्य वस्तुओं को बेचने व प्रतिबंध के नियम को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
        इस अभियान के तहत मनपा क्षेत्र की 9 प्रभाग समितियों ने कार्य क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर प्लास्टिक व थर्मोकोल का उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की।  इनके पास से कुल 123 किलो प्लास्टिक जब्त कर और 52,500 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है।
       यह कार्रवाई ठाणे मनपा के अपर आयुक्त (2) संजय हेरवड़े, उपायुक्त मनीष जोशी और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.  बालाजी हल्देकर के नियंत्रण में मनपा की 9 प्रभाग समितियों के सफाई निरीक्षक और विभाग के कर्मचारी आदि शामिल रहे।

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