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अल्पसंख्यक छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए मिलेगा रु. 7.50 लाख तक का शिक्षा ऋण

मुंबई [ अमन न्यूज नेटवर्क ]  नए शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम ने साढ़े सात लाख रुपये तक की शैक्षिक ऋण योजना शुरू की है। निगम के प्रबंध निदेशक ने पात्र छात्रों से इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अपील की। इस आशय का आवाहन निगम के प्रबंधकीय निदेशक लालमिया शेख ने किया है। 10वीं और 12वीं के बाद अल्पसंख्क समाज के छात्रों के व्यावसायिक कोर्स आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, फैशन डिजाइनिंग, पर्यटन, पत्रकारिता, मास मीडिया, फिल्म निर्माण, एनीमेशन, होटल प्रबंधन से संबंधित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक ऋण उपलब्ध हैं।

          केंद्र सरकार डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम शिक्षा ऋण योजना 7 लाख 50 हजार रुपये तक के शैक्षिक ऋण प्रदान करती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्र की आयु 16 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए और शहरी क्षेत्र के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा 1 लाख 20 हजार से कम और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 98 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। मौलाना आजाद शिक्षा ऋण योजना राज्य सरकार के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है और 5 लाख की शैक्षणिक ऋण दी जा रही है। दोनों योजनाओं के शैक्षणिक कर्ज के लिए 3 फीसदी ब्याज दर है और शिक्षा पूरी होने के छः माह बाद से पांच वर्ष में कर्ज लौटाना है।  योजना के लाभा के लिए इस malms.maharashtra.gov.in वेबसाईट पर आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए https://mamfdc.maharashtra.gov.in वेबसाईट या जिला स्तर पर निगम के कार्यालय की जानकारी उपलब्ध है जिस पर आन लाईन आवेदन किया जा सकता है। राज्य स्तर पर निगम के कार्यालय ओल्ड कस्टम हाउस , फोर्ट , मुंबई या 022 – 22657982 इस क्रमांक पर संपर्क करने का आवाहन किया गया है।

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