ठाणे [ युनिस खान ] झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना व ठाणे की कलस्टर योजना मंजूर है। दोनों योजनाओं का उद्देश्य एक है जबकि नियम व शर्ते अलग हैं। जिससे एसआरए योजना के लाभार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। इस आशय की जानकारी देते हुए नगर सेवक कृष्णा ने दोनों योजनाओं के नियम समान करने की मांग किया है।
उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इस आशय की मांग किया है। जिसमें कहा गया है कि एसआरए में 31 मार्च 2000 तक के लाभार्थियों की पात्रता जांच कर मुफ्त घर देने का नियम है। इसी तरह 31 दिसंबर 2010 तक के के संपत्तिधारकों से निर्माण कार्य का खर्च लेकर घर दिया जाने वाला है। वहीँ ठाणे कलस्टर योजना में वर्ष 2014 तक सभी अनधिकृत निर्माण धारकों को मुफ्त घर मिलने वाला वाला है। जिसके चलते दोनों योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पात्रता व नियम समान कर वर्ष 2014 तक के निर्माण को पात्र मान्य किया जाना चाहिए। एसआरए योजना के लाभार्थियों को 269 के वर्ग फुट के घर की शासन की घोषणा है। वहीँ 300 वर्ग फुट तक के घर धारकों को 325 वर्ग फुट का घर निःशुल्क दिया जायेगा। 300 वर्ग फुट से 500 वर्गफुट के घर धारकों को 325 वर्गफुट का घर मुफ्त व 200 वर्गफुट अधिक लेने पर रेडीरेकनर की दर से देने का नियम है। नगर सेवक पाटील ने दोनों योजनाओं में समान नियम लागू कर समान लाभ दिलाने का नियम लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि एसआरए व ठाणे कलस्टर दोनों योजना के नियम समान कर समान लाभ दिया जाए।