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28 फरवरी तक संपत्ति कर व पानी बिल का भुगतान करने वालों को दंड व ब्याज में मिलेगी सौ फीसदी छूट 

ठाणे [ युनिस खान ] वर्ष 2020 – 2021 की निवासी संपत्ति कर के बकायेदार चालू वित्त वर्ष के कर का भुगतान कर 100 फीसदी दंड व ब्याज की छूट का लाभ ले सकते है। 1 जनवरी   से 31 जनवरी तक चलने वाली अभय योजना को 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया।  इस आशय का निर्णय महापौर नरेश म्हस्के व मनपा आयुक्त डा विपिन शर्मा ने लिया है।

                   संपत्ति करदाताओं के लिए यह योजना 1 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी गयी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए संपूर्ण कर बकाये के साथ चालू वर्ष का कर भरना है। इसका लाभ लेने के लिए छूट के अतिरिक्त संपूर्ण राशि एक साथ भरना अनिवार्य  है। जिन करदाताओं ने संपत्ति कर  पानी बिल की संपूर्ण राशि दंड के साथ जमा किया होगा उसे इस योजना अ लाभ नहीं मिलेगा। दंड व्याज माफ़ी योजना के तहत कोई विवाद व आपत्ति आने पर उससे संबंधित मनपा आयुक्त का निर्णय अंतिम व अनिवार्य रहेगा। 1 फरवरी से 28 फरवरी के दौरान कर  जमा कर योजना का लाभ लेने वाले नागरिकों को मनपा की शर्त मान्य है ऐसा माना जायेगा। आनलाईन पद्धति से संपत्ति कर का भुगतान करने  लिए मनपा की  www.thanecity.gov.in वेबसाईट पर सुविधा उपलब्ध है। करदाताओं की सुविधा के लिए मनपा के सभी प्रभाग व उप प्रभाग स्तर के कर संकलन केंद्र के साथ मनपा मुख्यालय के नगरी सुविधा केंद्र में कर संकलन केंद्र 28 फरवरी 2021 तक कार्यालयीन समय  साढ़े दस से शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे। मनपा के डिजिटल एप्प डिजी ठाणे पर संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है। इससे डिजी ठाणे एप्प पर मिलने वाली छूट मिल सकती है। नागरिकों से इस योजना का लाभ उठाने के लिए महापौर म्हस्के व मनपा आयुक्त डा शर्मा ने आवाहन किया है।

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