



ठाणे [ युनिस खान ] नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम महत्वपूर्ण है और इसका प्रभावी क्रियान्वयन जिले में किया जाना चाहिए। जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने कहा कि इस अधिनियम के तहत खाद्य व्यापारियों को लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 7 अक्टूबर तक एक विशेष अभियान चलाया जाए।
गुरुवार को जिलाधिकारी नार्वेकर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन समिति की बैठक हुई। बैठक में सहायक आयुक्त (खाद्य) धनंजय काडगे, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा मनीष रेंगे, ठाणे मनपा के उपायुक्त अश्विनी वाघमाले, ठाणे पुलिस आयुक्यालय प्रकाश निलेवाड़, डा गिरीश चौधरी, ठाणे के सहायक आयुक्त (खाद्य) अशोक पारधी, दिगंबर भोगवड़े, गजानन पाटिल, उपाध्यक्ष, उपभोक्ता संरक्षण सेवा समिति, व्यापारी संघ के विजय तम्हाणे उपस्थित थे।
जिलाधिकारी नार्वेकर ने कहा कि जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाए। उपभोक्ता और व्यापारी संघों को इसके बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। वहीं जिलाधिकारी ने संगठनों से एफएसएसएआई की गतिविधियों में भाग लेकर रेटिंग हासिल करने की अपील की।
सहायक आयुक्त काडगे ने कहा कि खाद्य व अन्न पदार्थ के व्यवसाय के लिए अधिनियम के तहत लाईसेंस व प्रमाण पत्र अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कोंकण डिवीजन के सह-आयुक्त एस एस देशमुख के मार्गदर्शन में एक से सात अक्टूबर तक पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बैठक में ईट राइट स्मार्ट सिटी’, स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब, स्वच्छ फल और सब्जी बाजार जैसी नवीन पहलों पर चर्चा की गई।