कल्याण [ अमन न्यूज नेटवर्क ] मोहन ग्रुप द्वारा की जारही वादा खिलाफी और मनमानी के खिलाफ स्थानीय 1200 के करीब फ्लैटधारकों ने बिगुल फूंक दिया है, मोहन ग्रुप बिल्डर के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करके न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद भी 2 साल से कोई न्याय न मिलता देख 26 जनवरी 2022 के दिन अंबरनाथ स्थित सबर्बिया इमारत संकुल के मुख्यद्वार के बाहर ही सभी फ्लैट धारक आमरण अनशन पर बैठने की अनुमति मनोहर वज़ीरानी द्वारा पुलिस प्रशासन और अंबरनाथ नपा प्रशासन से पत्रव्यवहार करके मांग की है,
ज्ञात हो कि अम्बरनाथ पश्चिम फादर एग्नेल स्कुल के पास मोहन ग्रुप लाइफस्टाइल नामक इमारत में उल्हासनगर के व्यापारी और समाजसेवी मनोहर वज़ीरानी जी ने फ्लैट खरीदा, 4 साल पहले से ही इमारत में सुविधाओं की कमी थी, 625 फ्लेटधारकों में से 200 फ्लेटधारक परेशान थे, पानी की किल्लत के कारण महिलाओं ने मोर्चा भी निकाला था, तय स्क्वेअर फ़ीट मकान में से कम एरिया के मकान देना, पानी लीकेज, मेंटेनेंस का हिसाब बिल्डर द्वारा ना देना, सोसायटी रजिस्ट्रेशन के लिये जरूरी काग़ज़ाद ना देना और ऐसी अन्य अनेकों गड़बड़ियों के चलते बिल्डर ने उनको और इमारत वासियों को तकलीफ़ दी ,
समझाने बात करने के बावजूद भी बिल्डर मान नही रहा तो स्थानीय पुलिस में शिकायत दी गयी बावजूद बिल्डर पर कोई असर ना होता देख मनोहर वज़ीरानी जी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और मा. न्यायालय ने पुलिस प्रशासन को तहकीकात करके आईपीसी के तहत विभिन्न मानले दर्ज करने के आदेश दिए और इसी के चलते 29 फरवरी 2020 की अम्बरनाथ पुलिस स्टेशन में मोहन ग्रुप भवन निर्माता जितेंद्र मोहनदास लालचंदानी, अमित गांधी, दीपक मनचंदा और एक अन्य अज्ञात के खिलाफ आईपीसी दफा 420,406,407,415, और महाराष्ट्र सदनिका अधिनियम मोपा कानुन अंतर्गत 6/10/11 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, परंतु 2 साल से कोई कार्यवाही नहीं हुई, बिल्डर की मनमानी आजभी बदस्तूर जारी है, पुलिस प्रशासन, स्थानीय समाजसेवी, लोकप्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें हुयी परंतु बिल्डर आजभी अपनी मनमानी ही चला रहा है,
बिल्डर के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करके न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद भी 2 साल से कोई न्याय न मिलता देख 26 जनवरी 2022 के दिन मोहन सबर्बिया इमारत संकुल के मुख्यद्वार के बाहर ही सभी 1200 फ्लैट धारक आमरण अनशन पर बैठने की अनुमति मांगी गई है, ऐसी जानकारी स्थानीय रहिवासी व याचिकाकर्ता श्री मनोहर वज़ीरानी द्वारा दी गयी,
बता दें कि मोहन ग्रुप द्वारा कल्याण में भी मोहन अल्टीजा नामक बहु मंजिली इमारत में कानून की धज्जियां उड़ाते हुए लांखों वर्ग फुट अवैध निर्माण किया है जिसका मामला जिसमें से महेश लालचंदानी की अपील पर बॉम्बे हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं, इसी बीच केडीएमसी प्रशासन ने अपने ही फैसले को पलटते हुए करीब साढ़े 12 करोड़ रुपये दंड वसूलकर 45 हजार वर्ग फुट मोहन अल्टीजा में किए गए अवैध निर्माण को वैद्य कर दिया और अभी भी लांखों वर्ग फुट एफएसआई (चटाई क्षेत्र)अवैध निर्माण किया गया मौजूद हैं, जिसकी शिकायत मनपा और जिला प्रशासन-शासन और हाई कोर्ट में की गई हैं,